सावधान अस्पताल-क्लीनिक! कचरे में मिलाया मेडिकल वेस्ट तो भरना होगा जुर्माना, नगर निगम ने शुरू की सख्त कार्रवाई
मेडिकल वेस्ट, फाइल फोटो
Bhopal News: राजधानी भोपाल में चल रहे अस्पातलों और क्लीनिकों के लिए जरूरी है. भोपाल नगर निगम भोपाल में मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. निगम अब खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने या उसे सामान्य कचरे में मिलाने वाले अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों पर स्पॉट फाइन लगाने की तैयारी में है.
4.05 लाख रुपये तक का जुर्माना
बता दें कि नए बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने या उसे सामान्य कचरे में मिलाने जैसे मामलों पर 4.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इससे पहले तक इस तरह के मामलों में अधिकतम 20 हजार रुपये तक की कार्रवाई का प्रबंधन था. निगम का कहना है कि मेडिकल वेस्ट का गलत निस्तारण संक्रमण फैलाने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है.
लगातार आ रही थी शिकायतों
भोपाल नगर निगम ने राजधानी के अलग-अलग इलाकों में खुले में मेंडिकल वेस्ट मिलने की मिलने की शिकायतों के बाद सभी सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के अनुसार मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का निर्धारित शुल्क 2,700 रुपये प्रति टन है. यदि कोई अस्पताल, क्लीनिक या लैब मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकता है या सामान्य कचरे में मिलाता है, तो उस पर सामान्य शुल्क का 150 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
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