Raipur Crime News: तीन आदतन बदमाशों पर जिलाबदर की कार्रवाई, 29 आपराधिक मामले दर्ज

रायपुर. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को जिलाबदर किया है. इनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और चोरी सहित विभिन्न गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं.
delhi Crime News

रायपुर. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को जिलाबदर किया है. इनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और चोरी सहित विभिन्न गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, तीनों के खिलाफ कुल 29 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने पुलिस उपायुक्त उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदनों, आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के कथनों का परीक्षण करने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिलाबदर के आदेश जारी किए हैं.

आदेश के अनुसार, तीनों को रायपुर सहित गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और दुर्ग जिले की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

इन तीन बदमाशों पर हुई कार्रवाई

क्र.बदमाश का नामउम्रनिवासी क्षेत्रदर्ज आपराधिक प्रकरण
1गोकुल नंदन साहू, पिता भागवत राम साहू22 वर्षएकता चौक, दलदल सिवनी, थाना पंडरी9
2सन्नी ध्रुव, पिता चेतुराम28 वर्षबीएसयूपी कॉलोनी, सरोना, थाना डीडीनगर9
3रफीक खान उर्फ भूरू, पिता हबीब खान24 वर्षशक्तिनगर, थाना खम्हारडीह11
कुल3 बदमाश——29 प्रकरण

हत्या के प्रयास और बलवा सहित नौ मामले

गोकुल नंदन साहू: पुलिस के अनुसार, गोकुल नंदन वर्ष 2020 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और थाना पंडरी का गुण्डा-बदमाश है. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, मारपीट और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने जैसे अपराधों के नौ प्रकरण दर्ज हैं.

धार्मिक भावनाएं आहत करने और आर्म्स एक्ट के मामले

सन्नी ध्रुव: पुलिस के मुताबिक, सन्नी वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है. उसके खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, संपत्ति ऐंठने के लिए चोट पहुंचाने, रिश्वत संबंधी अपराध और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न मामलों में नौ प्रकरण दर्ज हैं.

अवैध हथियार और शराब के कारोबार में संलिप्तता

रफीक खान उर्फ भूरू: पुलिस के अनुसार, रफीक वर्ष 2021 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है. उसके खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आपराधिक धमकी, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, रात में ताला तोड़कर चोरी करने, अवैध हथियार रखकर लोगों को डराने-धमकाने तथा अवैध शराब की बिक्री और परिवहन जैसे मामलों में 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

ये खबर भी जरूर पढ़ेंः Raipur Local News: दीपावली-छठ पर रेलवे की विशेष तैयारी, 3 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदला, 7 में लगेंगे अतिरिक्त कोच

ज़रूर पढ़ें