Chhattisgarh News: अम्बिकापुर के शख्स ने मैरिज हॉल में सुविधा नहीं देने पर कोर्ट में दी अर्जी, अदालत ने 2 लाख हर्जाना देने का दिया आदेश

Chhattisgarh News: अंबिकापुर जिले में कोर्ट ने शादी घर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर शादी घर का संचालन करने वाले नगर निगम के अफसरों पर दो लाख रुपए पीड़ित पक्ष को हर्जाना बतौर देने का आदेश दिया है.
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एएन पांडे, पीड़ित पक्ष

Chhattisgarh News: आपने शादी या किसी उत्सव के लिए किसी शादी घर या होटल को बुक किया है, और अगर आपको वहां बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं. और कोर्ट से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि अंबिकापुर जिले में कोर्ट ने शादी घर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर शादी घर का संचालन करने वाले नगर निगम के अफसरों पर दो लाख रुपए पीड़ित पक्ष को हर्जाना बतौर देने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल अंबिकापुर शहर के एएन पांडेय के द्वारा स्थाई लोक अदालत में परिवाद दायर करते हुए यह आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा एक व दो मई 2022 के लिए नगर निगम के कंपनी बाजार स्थित सामुदायिक भवन सरगुजा सदन को शादी समारोह के लिए आरक्षित करने आठ अप्रैल 2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था और 28 अप्रैल को सरगुजा सदन के आरक्षण का शुल्क 32 हजार रूपए, सफाई शुल्क 1 हजार रूपए, अमानत राशि 5 हजार रूपए कुल, 38 हजार रूपए नगद जमा कर रसीद प्राप्त किया गया, लेकिन वहां न तो पंखे चल रहे थे, न नल और गंदगी पसरा हुआ था. इस पर 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिलाए जाने स्थाई लोग अदालत में परिवाद दायर किया गया था.

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कोर्ट ने 2 लाख का अर्थदंड देने का दिया आदेश

मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर स्थाई लोक अदालत के न्यायाधीश ने नगर निगम आयुक्त, राजस्व अधिकारी और वरिष्ठ लिपिक को दो लाख रूपए का अर्थदंड देने आदेश किया है. 30 दिन के भीतर राशि अदा नहीं किए जाने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा. इसके अलावा अमानत राशि पांच हजार रूपए भी 30 दिन के भीतर अदा करने आदेश जारी किया गया है.

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