‘सोशल मीडिया से हटाएं अदालती कार्यवाही का वीडियो’, दिल्ली HC ने सुनीता केजरीवाल को जारी किया नोटिस
Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सोशल मीडिया अकाउंट से शराब घोटाले से जुड़े अदालती कार्यवाही के वीडियो हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस नीना बंसल और अमित शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने जो वीडियो पोस्ट किए थे उनमें मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत को संबोधित करते दिख रहे हैं. जनहित याचिका में सुनीता केजरीवाल तथा अन्य पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई थी. दिल्ली के एक वकील वैभव सिंह ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के कदम से ट्रायल कोर्ट के जजों की जिंदगी को खतरा हो सकता है.
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वहीं, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि जब भी उनके संज्ञान में ऐसा कोई कंटेंट आए, तो उसे तुरंत हटा दें. साथ ही कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और मामले में पांच अन्य लोगों को पोस्ट हटाने का आदेश दिया है. मामले की अब 9 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग बैन
वैभव सिंह ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग बैन है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और जजों की छवि खराब करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो पोस्ट करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा रची गई साजिश का ही एक हिस्सा है.
शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 के जरिए केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था. जिससे सरकारी खजाने को नुकसान और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. वहीं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब बदले की भावना के तहत किया जा रहा है.