“6 घंटे के भीतर दर्ज हो FIR, नहीं तो…”, डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना पर केंद्र का सख्त निर्देश

Kolkata Rape Case: 15 अगस्त को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना को लेकर बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर और आम लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे.
Kolkata Rape Case

प्रदर्शन करते जूनियर डॉक्टर (फोटो- सोशल मीडिया)

Kolkata Rape Case: कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो चला है. प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवियों ने अस्पताल में घुस कर तोड़फोड़ की और प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट भी की. इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है. मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर के साथ हिंसा होने पर 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.

अस्पताल के हेड को लेनी होगी जिम्मेदारी

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, हेल्थकेयर वर्कर या अन्य किसी भी स्टाफ के साथ अगर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, तो 6 घंटे के भीतर अस्पताल के हेड को एफआईआर दर्ज करानी होगी. बता दें कि आर.जी. कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और बुधवार को अस्पताल में हुए तोड़फोड़ और प्रदर्शनकारियों पर हुए हमले को लेकर ये मेमोरेंडम जारी किया गया है.

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क्या है पूरा मामला?

15 अगस्त को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना को लेकर बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर और आम लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद कुछ उपद्रवियों ने अस्पताल में प्रवेश किया और तोड़फोड़ करने लगे. उपद्रवी अपने साथ लाठियां, ईंटें और छड़े लेकर आए थे, जिसके जरिए उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन, मेडिकल और ओपीडी में जमकर उत्पात मचाया.

उपद्रवियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से भी मारपीट की, इतना ही नहीं उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. हालांकि उपद्रवियों की पहचान करके कोलकाता पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

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