पीएम श्रम योगी मानधन योजना के रजिस्ट्रेशन में हुआ बदलाव, अब इस तरीके से कर सकते हैं आवेदन

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट labour.gov.in/pm-sym पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. या फिर किसी या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है.
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana

प्रतीकात्मक चित्र

PM Shram Yogi Maan-Dhan Yojana: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती है. जिसका फायदा अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को मिलता है. बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी या बिजनेस के दौरान ही अपनी रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं. लेकिन जो लोग मजदूर हैं वह जीवन भर मजदूरी करते हैं. लेकिन वो जब मजदूरी करने लायक नहीं रहते तब उसको अपनी रोजी-रोटी की चिंता रहती है.

मजदूर वर्ग की इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना लेकर आई थी. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है. जिसमें मजदूरों को पेंशन की व्यवस्था की गई थी.

इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को ₹3000 प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है, लेकिन अब इसके आवेदन प्रोसेस में कुछ बदलाव किए गए हैं. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है.

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ऐसे करें आवेदन

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट labour.gov.in/pm-sym पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. या फिर किसी या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, अपने बचत खाता से जुड़े डॉक्यूमेंट पासबुक या चेक बुक यह सब जानकारी देनी होगी.

बाद में आपको पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाकर इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. जिसके बाद आप आधार संख्या और बचत बैंक खाते का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं. जैसे ही आपका योजना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका खाता खुल जाएगा आपको श्रम योगी कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा.

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क्या है योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक और 40 साल से कम हो. साथ ही योजना का लाभ उठाने वाले मजदूर की आय 15000 प्रति महीने से अधिक नहीं होना चाहिए. साथ ही इस योजना के लिए मजदूर के पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता होना अनिवार्य है. ड्राइवर, प्लंबर ,दर्जी, रिक्शा चालक, मोची, धोबी, भूमिहीन मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक और ईंट-भट्टा पर काम करने वाले मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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