देर रात युवक को 4 आरोपियों ने घेरा, लूटे सिर्फ 900 रुपए, पुलिस ने लगाई ऐसी धाराएं कि होने लगी चर्चा

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में चार आरोपियों ने होटल से लौट रहे एक युवक को घेर लिया और उससे 900 रुपए लूट लिए. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर ऐसी धाराएं लगाई हैं कि अब उसकी चर्चा हो रही है. जानें पूरा मामला-
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4 आरोपियों ने लूटे 900 रुपए

Bilaspur News: बिलासपुर के चकरभाठा थाना पुलिस ने एक कार्रवाई की है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. यहां देर रात होटल से खाना खाकर लौट रहे एक युवक को चार बदमाशों ने घेरकर शराब पीने के पैसे मांगे और नहीं देने पर लूट की नीयत से उसके साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान ही उसके जेब से 900 रुपए निकल लिए. इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, आरोपियों के खिलाफ लूट की जो धारा लगाई गई है उसके तहत सभी को 10 साल की सजा होनी तय है. अब लूट मार के नाम पर सिर्फ 900 रुपए के लिए चारों आरोपियों के खिलाफ लगई गई बड़ी धाराएं बिलासपुर में चर्चा का विषय बन गई हैं.

क्या है पूरा मामला?

  • घटना 25 जनवरी की रात की है.
  • सरकंडा के झगड़ापर में रहने वाला युग उर्फ अरनव मिश्रा अपने एक दूसरे दोस्त के साथ चकरभाटा क्षेत्र के शिवा इन होटल में खाना खाने गया था.
  • रात 11:30 बजे जब वह लौट रहा था तब उसे अविनाश शर्मा, प्रियांशु पांडे, अतुल सिंह और गुलशन साहू ने रोक लिया.
  • चारों आरोपियों ने युग को कार से उतारा और शराब पीने के लिए पैसे मांगे.
  • युग ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं. वह खाना खाकर होटल में बिल दे चुका है.
  • इसके बाद सभी आरोपी उसे पीटने लगे.
  • वह बार-बार मना करता रहा कि उसके साथ मारपीट ना की जाए लेकिन बदमाश मानने को तैयार नहीं थे और मारपीट के दौरान ही दो आरोपियों ने उसके जेब से 900 रुपए निकाल लिए.

मारपीट की घटना कैमरे में कैद

शिवा इन होटल के बाहर कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया. मारपीट के बाद युग मिश्रा ने अपने पिता शैलेंद्र मिश्रा और अपने परिजनों को मारपीट की सूचना दी. पीड़ित और परिजन चकरभाठा थाना पहुंचे. जहां उन्होंने थाना प्रभारी उमेश साहू को घटना की जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही. पुलिस ने पीड़ित के बयान और सबूत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और लूट की धारा लगाई है.

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कौन-सी धारा के तहत 10 साल की सजा मिलने की हो रही चर्चा?

चकरभाठा थाना के SSP रजनेश सिंह के निर्देश के बाद पूरे मामले में धारा 309 के तहत कार्रवाई की गई है. लूट की इस धारा के तहत आरोपियों को 10 साल की सजा हो सकती है. चारों आरोपी पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं. इसी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मामले में यह कार्रवाई की है.

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