G News: ‘GST की नई दरों पर ही दुकानदार दें सामान’, ओपी चौधरी बोले- शिकायत पर होगी कार्रवाई

CG News: जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद साबुन-तेल से लेकर वाहन तक की कीमतों में गिरावट आ गई है. लेकिन, कई दुकानदार ग्राहकों को घटी हुई जीएसटी दरों के मुताबिक लाभ नहीं दे रहे हैं. इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि GST की नई दर पर दुकानदार सामान ना दें तो 1915 पर शिकायत कर सकते हैं.
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वित्त मंत्री ओपी चौधरी

CG News: जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद साबुन-तेल से लेकर वाहन तक की कीमतों में गिरावट आ गई है. लेकिन, कई दुकानदार ग्राहकों को घटी हुई जीएसटी दरों के मुताबिक लाभ नहीं दे रहे हैं. इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि GST की नई दर पर दुकानदार सामान ना दें तो 1915 पर शिकायत कर सकते हैं.

GST की नई दर पर दुकानदार दें सामान तो 1915 पर करें शिकायत

इस बारे में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि पुराने स्टॉक की वजह से कोई अगर ग्राहकों को पुरानी एमआरपी पर ही सामान दे रहा है, तो ग्राहक नई दर पर सामान मांग सकते हैं. अगर फिर भी वह नहीं मानता है तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1915 या वाट्स अप 8800001915 पर कर सकते हैं. शिकायत सेंट्रलाइज्ड दर्ज होगी, इसके बाद उसे छत्तीसगढ़ को भेज दिया जाएगा. शिकायत के बाद ग्राहक के फोन पर कंप्लेन नंबर एसएमएस पर आ जाएगा. इसके आधार पर वह शिकायत ट्रैक भी कर सकता है. जीएसटी विभाग की टीम पूरे प्रदेश में घूम रही है.

लोगों को मिले लाभ

ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को GST दरों में हुई कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना ही होगा. हमारी सरकार कीमतों पर पैनी नजर रख रही है, हालांकि छोटे व्यापारियों के पास सीमित स्टॉक होता है और पुराने स्टॉक पर एमआरपी तुरंत बदलना व्यावहारिक नहीं है. जब व्यापारी वस्तुओं के दाम कम करेंगे, तभी आम जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा.

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