CG News: अब कंज्यूमर फोरम में कस्टमर ही नहीं सरकार भी कर सकेगी शिकायत, जानें पूरा मामला

CG News: नए कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन भी कम्प्लेन कर सकती है. ये प्रावधान किया गया है.
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CG News: उपभोक्ता विवाद प्रतितोष राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमरेशवर शाही अपने दो दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे है. इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस की. जिसमें बताया गया कि नए कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन भी शिकायत कर सकती है.

अब सरकार भी करेगी कंज्यूमर फोरम में शिकायत

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमरेशवर शाही अपने दो दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे है. इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने कहा कि वकीलों और आयोग के सदस्यों के लिए नए उपभोक्ता क़ानून के बारें में प्रशिक्षण दिया गया. आधुनिक युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो विवाद आ रहे हैं, इसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हुई.

वहीं नए कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन भी कम्प्लेन कर सकती है. ये प्रावधान किया गया है.

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नए एक्ट में मिले ये अधिकार

नए एक्ट में कण्ट्रोलिंग अथॉरिटी को भी अधिकार मिला है. उपभोक्ता फोरम में फिलहाल चार तरह के मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं, इनमें सर्वाधिक बिल्डर से फ्लैट लेने का विवाद, मेडिकल नेगलीजेन्स, इंन्शुरन्स क्लेमस और बैंकिंग फ्रॉड शामिल है. आयोग के लिए डिजिटल अरेस्ट के मामले बड़ा चैलेंज है, आने वाले समय में एक सुई से लेकर हाथी तक समस्या फोरम में मिलेगा.

कंज्यूमर्स की शिकायत का तेजी से समाधान

वहीं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौरड़िया ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कंज्यूमर्स शिकायत की तेज गति से समाधान किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में फिलहाल कंज्यूमर फोरम में 6500 केसेस पेंडिंग है. 2 साल पहले 10 हजार से ज्यादा केसेस पेंडिंग थे. रायपुर और दुर्ग में ही केवल 2000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है. 5 से 8 महीने में केसेस का समाधान हो रहा है. व्यवहारिक अडचनों को समझने और उसे पर काम करना है, हमारा मुख्य लक्ष्य है.

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