CG News: समाज ने अंतरजातीय विवाह को बताया अपराध, बहिष्कार के आदेश के बाद परिवार को दी गई धमकी

बैठक के बाद समाज के लेटरपैड पर 28 अप्रैल 2025 को समाज द्वारा आदेश जारी कर डीएसपी डॉ. सिंह और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया. जब उनके भाई-बहनों ने इसका विरोध किया तो समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी.
डीएसपी की अंतरजातीय विवाह का सामाजिक बहिष्कार

डीएसपी की अंतरजातीय विवाह का सामाजिक बहिष्कार

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत सतगढ़ तंवर समाज द्वारा एक पुलिस उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) और उनके परिवार का अंतरजातीय विवाह करने पर समाज से बहिष्कार करने का मामला सामने आया है. समाज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने समाज की बैठक कर बहिष्कार का फैसला सुनाया है और विरोध करने पर परिवार के सदस्यों को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित की शिकायत पर कोटा पुलिस ने समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

विवाह को बताया समाज विरोधी कृत्य, बहिष्कार का फरमान जारी

कोरबा के ग्राम नुनेरा निवासी डॉ. मेखलेंद्र प्रताप सिंह ( सिटी सकरी निवासी) वर्तमान में कांकेर में नक्सल आपरेशन में डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं. उन्होंने सरगुजा जिले के ग्राम बरगवा की युवती से अंतरजातीय विवाह किया है. इस विवाह को लेकर सतगढ़ तंवर समाज के पदाधिकारियों ने विरोध जताया और समाज की बैठक बुलाकर डॉ. मेखलेंद्र सिंह व उनके परिवार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया. समाज ने अपनी नियमावली में अंतरजातीय विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा है. समाज का कहना है कि अंतरजातीय विवाह हमारे समाज के खिलाफ है.

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परिवार को दी गई धमकी

बैठक के बाद समाज के लेटरपैड पर 28 अप्रैल 2025 को समाज द्वारा आदेश जारी कर डीएसपी डॉ.मेखलेंद्र सिंह और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया. जब उनके भाई-बहनों ने इसका विरोध किया तो समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. जानकारी के मुताबिक आरोप है कि समाज के कुछ सदस्यों ने पीड़ित परिवार को सामाजिक कार्यक्रमों से अलग-थलग करने की भी साजिश रची थी.

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