Census in CG: छत्तीसगढ़ में इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी! राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

Census in CG: छत्तीसगढ़ सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट आदेश दिया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति छुट्टी नहीं दिया जाएगा.
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जनगणना 2026-27

Census in CG: छत्तीसगढ़ सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू कर दी है. वहीं गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट आदेश दिया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति छुट्टी नहीं दिया जाएगा. राज्य सरकार ने इस कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है.

सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी

गृह विभाग ने जिला कलेक्टरों को भेजे गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे. विभाग ने कहा है कि जनगणना कार्य में संलग्न किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर जाने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी. बिना कलेक्टर की स्वीकृति के लिया गया अवकाश मान्य नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होगी जनगणना

बता दें कि छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा. प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनगणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए.

इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा. यदि किसी को विशेष परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही कलेक्टर और प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.

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62,500 अफसर-कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी

प्रदेश में जनगणना के लिए 62,500 अफसर-कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसमें 47 जनगणना अधिकारी, 250 जिला स्तर के अधिकारी होंगे. 472 चार्ज अधिकारी, 1160 मास्टर ट्रेनर्स, 51300 प्रगणक होंगे. इसके अलावा 9000 पर्यवेक्षकों की भी गणना के लिए ड्यूटी लगाई गई है. ये जनगणना 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों, 252 तहसीलों और 19978 गांवों में की जाएगी.

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