CG News: बिरनपुर हिंसा में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई, CBI ने धाराएं बढ़ाने के लिए दिया आवेदन; 19 नवंबर को होगा फैसला
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CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में लगभग ढाई साल बाद स्पेशल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सीबीआई ने कोर्ट में इस मामले में धाराएं बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अब 19 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.
कोर्ट में हुई जोरदार बहस
सीबीआई द्वारा धाराएं बढ़ाने के आवेदन पर बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई. सीबीआई पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच में छह नए आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद कई नए तथ्य उजागर हुए हैं. इन नए तथ्यों के आधार पर मामले में और धाराएं बढ़ाई जानी चाहिए. बचाव पक्ष बचाव पक्ष के वकीलों ने सीबीआई के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामले में धाराएं बढ़ाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो अब 19 नवंबर को सुनाया जाएगा.
17 मामूली विवाद बना भीषण सांप्रदायिक हिंसा
बिरनपुर हिंसा की शुरुआत दो बच्चों के बीच एक मामूली लड़ाई से हुई थी, जो देखते-देखते हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक हिंसक झड़प में बदल गई. 8 अप्रैल 2023 को साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुनेश्वर साहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. 10 अप्रैल 2023 को तनाव बढ़ने के बाद गांव में आगजनी हुई. हिंसा में मुस्लिम समुदाय के रहीम (55) और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद (35) की भी हत्या हो गई. घटना के बाद प्रशासन ने गांव में धारा 144 लागू की और लगभग दो सप्ताह तक कर्फ्यू रहा.
CBI चार्जशीट में बड़ा खुलासा
सीबीआई ने 30 सितंबर 2025 को अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह हिंसा किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं थी, जैसा कि विपक्षी दल लगातार दावा करते रहे थे. चार्जशीट में पूर्व विधायक अंजोर यदु का नाम भी शामिल नहीं है, जिनकी भूमिका पर ईश्वर साहू लगातार सवाल उठाते रहे थे. पुलिस ने शुरुआत में 12 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन सीबीआई ने अप्रैल 2024 में गांव का दौरा कर नई जांच शुरू की और अपनी चार्जशीट में छह नए आरोपियों का उल्लेख किया है.
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