Chhattisgarh: बजट पेश होने से पहले सस्ती हुई शराब, 3000 रुपए तक घटे दाम

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब के दाम 40 रुपए से 3000 रुपए तक प्रति बोतल घटने वाले हैं. बजट पेश होने से पहले आयोजित कैबिनेट बैठक में विदेशी शराब पर लगने वाले अतिरिक्त आबकारी शुल्क को खत्म कर दिया गया है.
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भारत में हर राज्य के अपने-अपने कानून हैं और यही वजह है कि कम उम्र अलग-अलग निर्धारित की गई है. कुछ राज्यों में यह सीमा 18 साल है तो कुछ में 25 साल तक भी जाती है.

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में जल्द ही विदेशी शराब सस्ती होने वाली है. राज्य के 24वें बजट पेश होने से पहले रविवार को CM विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस मीटिंग में अंग्रेजी शराब पर लगने वाला 9.5% आबकारी शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया गया है. आबकारी शुल्क के खत्म होने से हर बोतल पर 40 रुपए से 3 हजार रुपए तक दाम घट जाएंगे.

CM साय की कैबिनेट बैठक में अहम फैसला

रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया. अब विदेशी शराब पर लगने वाला 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क खत्म कर दिया गया है. इससे मीडियम और महंगी रेंज की विदेशी शराब की कीमत घट जाएगी. माना जा रहा है कि इससे शराब की कीमत में 40 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की कमी आ सकती है.

प्रदेश को होंगे 2 बड़े फायदे

प्रदेश सरकार के इस फैसले से दो बड़े फायदे होंगे. पहला- छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब सस्ती मिलेगी, जिससे लोगों को अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी. इसके अलावा दूसरे राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी पर रोक लगेगी. सरकार का मानना है कि जब शराब की कीमतें समान होंगी, तो अवैध रूप से शराब लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इससे राज्य के राजस्व को भी फायदा होगा और बाजार में संतुलन बना रहेगा.

आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी

कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में साल 2025-26 की आबकारी नीति साल 2024-25 की तरह ही होगी.

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कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले

  • ई-प्रोक्योरमेंट के लिए बनी सशक्त समिति को समाप्त किया गया
  • बड़ी IT परियोजनाओं में अनुमोदन प्रक्रिया की सरलता बढ़ेगी
  • राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नया सदस्य पद सृजित
  • खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना के तहत नई परिवहन दरों को स्वीकृति.
  • फैक्ट्री अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1976 में संशोधन.
  • वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों को भरने के लिए 5 साल की सेवा शर्त में छूट.
  • औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने का निर्णय* छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन.

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