Raipur: तोमर ब्रदर्स के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू

Raipur: रायपुर के हिस्ट्रीशीटर तोमर ब्रदर्स के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है. रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के नाम पर 1500–1500 स्क्वायर फीट जमीन को कुर्क कर दिया गया है.
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तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क

Raipur: सूदखोरी के आरोपों में फरार चल रहे रायपुर के हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं पर प्रशासन का शिकंजा और कड़ा हो गया है. भाठागांव स्थित उनका आलीशान बंगला शनिवार को कुर्क कर लिया गया. रायपुर SDM ने बताया कि CJM के आदेश के अनुपालन में राजस्व व पुलिस अमले की मौजूदगी में संपत्ति को अटैच किया गया. इस बंगले में दोनों भाइयों- वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर का 1500-1500 स्क्वायर फीट का हिस्सा दर्ज है.

कुर्की की कार्रवाई शुरू

कुर्की के बाद कोर्ट की अनुमति के बिना न तो इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकेगा और न ही इसे बेचा जा सकेगा. कुर्की से पहले पुलिस-प्रशासन ने अदालत में याचिका दायर की थी. अदालत ने अंतिम चेतावनी जारी कर 18 अगस्त तक पेश होने का मौका दिया था पर दोनों भाई अदालत में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद कुर्की की प्रक्रिया तेज की गई. इसी कड़ी में तीन दिन पहले प्रशासन ने भाठागांव और खमतराई क्षेत्र में तोमर बंधुओं से जुड़ी चार संपत्तियों की पहचान कर तीन करोड़ से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों पर कार्रवाई का रोडमैप तैयार किया था.

हुआ था बुलडोजर एक्शन

इसके अलावा, लगभग तीन-चार सप्ताह पहले नगर निगम ने भाठागांव में रोहित तोमर के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था. प्रशासन के मुताबिक यहीं से सूदखोरी और कथित उगाही का नेटवर्क ऑपरेट होता था. निगम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ऑफिस को जमींदोज कर दिया गया था. कानूनी मोर्चे पर भी तोमर बंधुओं को झटका लगा है. 21 अगस्त को सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

वहीं, 19 अगस्त को हाई कोर्ट ने सात एफआईआर के आधार पर चल रही कार्रवाई पर रायपुर एसपी से दो सप्ताह में शपथपत्र के साथ जवाब तलब किया था यानी हाई कोर्ट से उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिली. पुलिस बता चुकी है कि दोनों भाई दो महीने से फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित है. जांच के शुरुआती दौर में ही पुलिस और आयकर/प्रशासनिक टीमों ने तोमर बंधुओं के ठिकानों से 37 लाख से अधिक नकदी, सोना-चांदी के जेवर और हथियार बरामद किए थे. इन बरामदगियों के बाद से लगातार उनके ठिकानों पर दबिशें दी जा रही हैं और संपत्तियों का डॉक्यूमेंट्री ऑडिट किया जा रहा है.

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कुल मिलाकर, कुर्की, अवैध ढांचों पर बुलडोजर, और अदालतों से मिली सख्त टिप्पणियों के बीच प्रशासन अब जमानत/समर्पण के बिना किसी भी प्रकार की संपत्ति लेन-देन पर रोक लागू कर चुका है. पुलिस ने दोहराया है कि दोनों आरोपियों की तलाश जारी है और आगे भी कानूनी कार्रवाइयां चरणबद्ध तरीके से जारी रहेंगी.

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