पूर्व CM बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, विजय बघेल ने कि विधायकी खत्म करने की मांग

CG News: वहीं इसे लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा पूर्व CM भूपेश बघेल के निर्वाचन के समय आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला कभी आ सकता है. इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
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CG News: वहीं इसे लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा पूर्व CM भूपेश बघेल के निर्वाचन के समय आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला कभी आ सकता है. इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. और पूरी उम्मीद है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा.

विजय बघेल ने कि विधायकी खत्म करने की मांग

दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने के आरोप को लेकर पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के तात्कालिक उम्मीदवार विजय बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तात्कालिक कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने विजय बघेल की याचिका को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया था.

हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

अब बिलासपुर हाई कोर्ट ने विजय बघेल की लगाई याचिका पर सुनवाई भी पूरी कर ली है. और फैसला सुरक्षित रखा लिया है. जिसके कारण अब कभी भी इस मामले पर फैसला हाई कोर्ट सुना सकता है. विजय बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है क्योंकि जब लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार थम चुका था जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश था उसके बावजूद भूपेश बघेल ने लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार किया था जिसका वीडियो और सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश किया है हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा उसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे.

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अब देखने वाली बात यह होगी कि बिलासपुर हाईकोर्ट इस याचिका पर किसके पक्ष में फैसला सुनाता है. विजय बघेल द्वारा लगाई गई याचिका पर क्या उनके पक्ष में फैसला आता है. या फिर भूपेश बघेल की विधायकी यथावत रहेगी.

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