CG News: छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के विस्तार का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, भूपेश बघेल बोले- अधिकार से बाहर जाकर सीएम ने किया है कार्य
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
CG News: छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट का कुछ दिनों पहले ही विस्तार हुआ है. इसमें 3 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है. कांग्रेस ने इसका विरोध कर रही है. इस बीच, मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया. कैबिनेट विस्तार पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. अब पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है.
भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है. जो आपको (सरकार) अधिकार है उससे बाहर जाकर यहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कृत्य किया है. उन्होंने आगे कहा कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव के पीटिशन में जो आदेश दिया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 मुख्यमंत्री और 12 मंत्री रहेंगे, लेकिन यह कोर्ट के फैसले का अपमान किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाभ्गयपूर्ण है.
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नियम के अनुसार केवल 13 मंत्री हो सकते हैं
संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती. छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और इस हिसाब से अधिकतम 13.5 यानी 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं. लेकिन राज्य में फिलहाल 14 मंत्री हैं. कांग्रेस इसी आधार पर इस विस्तार को असंवैधानिक बता रही है. जबकि, सरकार इस मामले में हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दे रही है.
हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है. कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करने के मकसद को स्पष्ट करने के लिए उन्हें अपना बैकग्राउंड और समाजसेवा से जुड़े कामों की जानकारी देनी होगी. साथ ही राज्य शासन से भी दिशा-निर्देश मांगे गए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी.