CG News: पटवारी सच्चिदानंद साहू के विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश पर रोक, हाई कोर्ट ने अधिकारियों को भेजा नोटिस
बिलासपुर हाई कोर्ट (File Photo)
CG News: रायगढ़ जिले के अंतर्गत तहसील पुसौर में पदस्थ रहे पटवारी सच्चिदानंद साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिलासपुर द्वारा जारी विभागीय जांच प्रारंभ करने के निर्देश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. न्यायालय ने उत्तरवादी राज्य शासन, सचिव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आयुक्त राजस्व बिलासपुर संभाग, कलेक्टर रायगढ़, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ एवं तहसीलदार पुसौर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
पटवारी सच्चिदानंद साहू से जुड़ा है मामला
यह मामला रायगढ़ जिले के अंतर्गत तहसील पुसौर में पदस्थ रहे पटवारी सच्चिदानंद साहू से संबंधित है, जिनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 अगस्त 2025 के पैरा 08 में प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे. उक्त आदेश में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा राज्य शासन के मुख्य सचिव को भी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे.
पटवारी पद पर रहते हुए तैयार किया था खसर
यह कि सच्चिदानंद साहू को 02 नवंबर 2015 को पटवारी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वे तहसील पुसौर जिला रायगढ़ में पदस्थ थे. अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को पंचनामा तैयार किया गया तथा 26 अक्टूबर 2020 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो ग्राम पुसौर स्थित खसरा नंबर 16.2 बी, रकबा 0.121 हेक्टेयर से संबंधित था.
उक्त प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण एवं ग्राम कोटवार तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में तैयार किया गया था, जिसके आधार पर तहसीलदार पुसौर द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को पारित किया गया था.
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