Bilaspur News: 20 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने 6 प्रतिशत के साथ डॉक्टर को पैसे लौटाने के पक्ष में आदेश किया था, जिसकी अपील हाई कोर्ट में हुई थी. इसी मामले पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है.
CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है, कि पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज कराना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है.
Bilaspur: सोने-चांदी के बढ़ते दामों के बीच बिलासपुर में सराफा व्यापारियों को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है. छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग आर्थिक लाभ के उद्देश्य से पुराने लेन-देन के मामलों को आधार बनाकर ज्वेलर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायतें कर रहे हैं.
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी (बिलासपुर) में मनोचिकित्सकों की भर्ती को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के हलफनामे को अपर्याप्त मानते हुए कड़ी टिप्पणी की है.
CG News: न्यायधानी बिलासपुर में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ प्रेम संबंध एक खौफनाक हत्या में बदल गया. इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ब्लॉक किए जाने से नाराज प्रेमिका ने प्रेमी के घर में घुसकर चाकू से सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी.
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी है.
CG News: बिलासपुर में तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. जहां पैसों की बारिश कराकर एक तांत्रिक ने 2.50 लाख को 2.50 करोड़ बनाने का झांसा देकर लोगों को फंसाया. जैसे ही मामले का खुलासा हुआ पुलिस ने तांत्रिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में की गई सब-इंजीनियर (सिविल) भर्ती में हुई गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए 67 उप अभियंताओं की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया है.
CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ में चर्चित कोयला घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी नारायण साहू को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है. नारायण साहू, सूर्यकांत तिवारी का ड्राइवर है, जो अभी फरार चल रहा है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम फैसले में पिता द्वारा बेटे की हत्या के मामले में बड़ा संशोधन करते हुए आरोपी को हत्या (धारा 302) के बजाय गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-1) का दोषी ठहराया है.