तेजस्वी यादव पर BJP का गंभीर आरोप, सरकारी बंगले से AC, बेड और नल की टोंटी उखाड़ ले गए पूर्व डिप्टी सीएम

Bihar News: बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास के जिम का सामान भी गायब कर दिया है. बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर तक निकाल लिया गया है. यही नहीं वॉशरूम के नल की टोंटी भी गायब होने का आरोप लगाया गया है.
Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव पर बीजेपी का आरोप

Bihar News: बिहार में अब डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए. बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी नेता ने जब 5 देशरत्न मार्ग आवास खाली किया तो अपने साथ सरकारी आवास का बेड, एसी और बेसिन तक निकाल ले गए.

बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास के जिम का सामान भी गायब कर दिया है. बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर तक निकाल लिया गया है. यही नहीं वॉशरूम के नल की टोंटी भी गायब होने का आरोप लगाया गया है.

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बीजेपी के आरोप पर आरजेडी का पलटवार

बीजेपी के इस आरोप पर अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को जो बंगला मिला था उसे खाली कर दिया है. अब बीजेपी इस पर घटिया राजनीति कर रही है. बीजेपी कह रही है के तेजस्वी ऐसी लेकर चले गए… बेड को लेकर चले गए… उन्होंने आगे कहा कि इतना गिरा हुआ राजनीती सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है.. जनता सब देख रही है…मृत्यंजय तिवारी ने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी यादव ही उनके बंगले में एसी और बेड लगा दे तो वो भी कर देंगे.

दो दिन पहले तेजस्वी ने खाली किया था आवास

बीजेपी ने कहा कि वह जल्द ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई सामानों की लिस्ट जारी करेंगे. बता दें कि दो दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने इस आवास को खाली किया है. अब यह आवास मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है.

बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सोमवार को लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इस मामले में लालू यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को जमानत दे दी है.

25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया. इसलिए अदालत सभी को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है. सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के पिछले आदेश की तरह ही डायरेक्शन दिये जा सकते हैं. इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.

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