Ambikapur: करोड़ों की सरकारी जमीन पर कमोदा रिसार्ट का निर्माण, बुलडोजर लेकर पहुंचे SDM, बिना कार्रवाई के वापस लौटे
Ambikapur: अंबिकापुर के कमोदा रिसार्ट परिसर का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है, इसके अलावा पुनर्वास जमीन को खरीदकर रिसोर्ट का निर्माण किया गया है, इस ख़रीदे गए जमीन पर भी सवाल हैं और दीपक राय नामक व्यक्ति ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है.
करोड़ों की सरकारी जमीन पर कमोदा रिसार्ट का निर्माण
अंबिकापुर के कमोदा रिजॉर्ट का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है. 45 डिसिमल से अधिक जमीन पर अतिक्रमण करते हुए रिसार्ट परिसर का निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई थी, इस पर जांच की जा रही थी. दूसरी तरफ तहसीलदार के द्वारा भी पूरे मामले की जांच की गई थी और तहसीलदार न्यायालय से पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किया गया था. आदेश के मुताबिक रिसार्ट के संचालक के द्वारा 45 डिसिमल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. यह जांच आज से 6 महीने पहले जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी. इस पर फिर से इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई. जिसके आधार पर सरगुजा कलेक्टर ने एसडीएम अंबिकापुर और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया. जिसके बाद आज एसडीएम वनसिंह नेताम के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. चार घंटे तक सरकारी जमीन और रिसार्ट का सीमांकन किया गया. इसके बाद जेसीबी लगाकर रिसॉर्ट परिसर को तोड़ने की बारी आई तो पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत मौके पर पहुंच गए, इसके बाद प्रशासन कार्यवाही नहीं कर सका और जेसीबी लेकर SDM वापस लौट गए.
बुलडोजर लेकर पहुंचे SDM, बिना कार्रवाई के वापस लौटे
सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन को एसडीएम के द्वारा बुलाया गया, तब रिसार्ट संचालक और उनके परिजनों के द्वारा कार्यवाही का विरोध किया गया और कहा गया कि उन्हें नोटिस पहले जारी नहीं किया गया है. रिसार्ट संचालकों का कहना था कि इसी जमीन के आधार पर उन्हें बैंक से लोन मिला हुआ है और नगर निगम से निर्माण के लिए नक्शा पास हुआ है लेकिन एसडीएम का कहना था कि जमीन सरकारी है और इसीलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है.
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SDM वन सिंह नेताम ने बताया कि रिसार्ट संचालक को दो दिन का वक़्त दिया गया है इसके बाद अतिक्रमण हटाया जायेगा, हालांकि माना जा रहा है कि अब होटल संचालक कोर्ट जाएंगे और उन्हें वहां से राहत मिलने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आगामी तारीख तक के लिए स्थगित हो जाएगी.