Chhattisgarh: मोबाइल और विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो कैसे मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ? जानें
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए आज से आवेदन शुरु हो गया है. लेकिन योजना के लाभ के लिए महिलाओं को कई दस्तावेजों की जरूरत है. इसमें विवाह प्रमाण पत्र और मोबाईल नंबर की जरूरत थी पर बड़ी संख्या में महिलाओं के पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है.इस लिए महिलाएं परेशान थी. इसके अलावा आदिवासी इलाकों में महिलाओं के पास मोबाईल फोन नहीं होते हैं.
ऐसे में आवेदन करते समय उनको भी दिक्कत हो सकती थी. लेकिन महिला और बाल विकास विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं. इसके लिए सभी कलेक्टरों को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नई दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है.
आज से ऑनलाईन और ऑफ लाईन आवेदन शुरु
दरअसल राज्य सरकार की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय किए वादे को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू किया गया है. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिलाओं को मिलेगा. जिस साल में आवेदन किया जा रहा है, उस साल की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 से कम नहीं होनी चाहिए. वहीं विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना के पात्र होंगी. आवोदन के बाद पात्र महिला को हर महीने एक हजार रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा.
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8 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा पैसा
आपको बता दें कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा. महतारी वंदन योजना आज से ऑनलाईन और ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन शुरू हो गया है. पहले चरण के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं. आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा. अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा और स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा. साथ ही पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा.
आवेदन के लिए क्या -क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी?
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का और पति का आधार कार्ड, अगर हो तो स्वयं का और पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज की ओर से जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत की ओर से जारी प्रमाण पत्र देना होगा.
इसके अलावा, जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक चीज देना होगा. साथ ही पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की पोटोकॉपी और स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र देना होगा. महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in और मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं.