Balrampur News: वन विभाग ने कसा तस्करों पर शिकंजा, हाथी दांत और तेंदुआ-भालू की खाल तस्करी कर रहे 5 आरोपी गिरफ्तार
Balrampur News: छत्तीसगढ़ में वन विभाग लगातार एक के बाद एक तस्करों के खिलाफ बड़े एक्शन ले रहा है. वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव के नेतृत्व में बलरामपुर वनमंडल में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली है. वन विभाग की टीम ने हाथी दांत और तेंदुआ-भालू की खाल तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
बलरामपुर में बड़ी सफलता
वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव के नेतृत्व में बलरामपुर वनमंडल में विशेष अभियान संपन्न हुआ. टीम ने हाथी दांत और तेंदुआ-भालू की खाल की तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से दो हाथी दांत, तीन मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी भी बरामद की गई.
वाड्रफनगर और रामानुजगंज वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता (वन) प्रभारी संदीप सिंह (सहायक वन संरक्षक), वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (मध्य क्षेत्र) भोपाल एवं बलरामपुर वनमंडल की टीम के समन्वय से यह ऑपरेशन चलाया गया. गोपनीय सूचना के आधार पर 27 और 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाओं से सटे वाड्रफनगर और रामानुजगंज वन परिक्षेत्रों में यह कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की गई. कार्रवाई के दौरान, हाथी दांत और तेंदुआ-भालू की खाल की तस्करी में शामिल कुल पांच आरोपियों को वन्यजीव अवशेषों सहित गिरफ्तार किया गया.
वाड्रफनगर परिक्षेत्र में तीन आरोपियों- लक्ष्मण (पिता देवप्रसाद, निवासी धूमाडांड, प्रतापपुर), मोहन (पिता प्रेमलाल, निवासी सोनहत, बलरामपुर) और दिलदार (पिता गुरुदेव, निवासी गोवर्धनपुर, वाड्रफनगर) को हाथी दांत की तस्करी करते हुए पकड़ा गया. इनके कब्जे से दो हाथी दांत, तीन मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद की गई. इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू की गई है.
तेंदुआ और भालू की खाल की तस्करी
रामानुजगंज परिक्षेत्र में भी तेंदुआ की दो खाल और भालू की एक खाल के साथ तस्करी करते हुए दो अन्य आरोपियों- अनिल कुमार (पिता भगवानदास शर्मा, निवासी बभनी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) और रामबचन (पिता शिवराम, निवासी पुरानडीह, रामानुजगंज) को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से तस्करी में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की गई.
आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 50, 51 और 52 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह वन्यजीव संरक्षण और तस्करी रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ऐसे अपराधों को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा. वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए विभाग सतत प्रयासरत है.