CG News: पुलिस आरक्षक ने की ये गलती, विभाग ने दे दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

एक आरक्षक के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. रक्षित केंद्र बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 343 दिनेश प्रधान को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) का अंतिम दण्डादेश जारी किया गया है.
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क्राइम न्यूज

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अनुशासनहीनता और लंबे समय तक बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले एक आरक्षक के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. रक्षित केंद्र बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 343 दिनेश प्रधान को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) का अंतिम दण्डादेश जारी किया गया है.

बिना सूचना के 54 दिन अनुपस्थिति

जांच आदेश के अनुसार, अपचारी आरक्षक दिनेश प्रधान अलग-अलग अवधियों में कुल 54 दिन तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा. आरक्षक को 29 नवंबर 2023 को जिला बीजापुर डाक वितरण ड्यूटी के लिए भेजा गया था, जिसे 2 दिसंबर 2023 तक वापस लौटना था, लेकिन वह 32 दिनों बाद 3 जनवरी 2024 को ड्यूटी पर उपस्थित हुआ. इसी प्रकार, पी.पी. कोर्स (P.P. Course) के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मैनपाट भेजे जाने और कोर्स करने में असमर्थता जताए जाने पर उसे 10 सितंबर 2024 को मूल इकाई बिलासपुर वापस किया गया था, लेकिन वह बिना सूचना के 22 दिन गैरहाजिर रहकर 3 अक्टूबर 2024 को रक्षित केंद्र में उपस्थित हुआ.

आरक्षक दिनेश प्रधान 20 अगस्त 1987 को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ था. उसके पूरे सेवाकाल के दौरान उसे 44 इनाम, 21 छोटी सजा और 4 बड़ी सजा प्राप्त हुई थीं. इसके अलावा, अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में उसे सुधार के पर्याप्त अवसर देते हुए कुल 51 बार एल.आर.-24 (L.R.-24) किया गया था.

आरक्षक के खिलाफ उप पुलिस अधीक्षक (IUCAW) अनिताप्रभा मिंज और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी निरीक्षक श्रीमती मानकुंवर सिदार द्वारा विभागीय जांच पूरी की गई, जिसमें दोनों आरोप प्रमाणित पाए गए. बचाव पक्ष द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने और कोई भी तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर, तथा उसकी पुलिस सेवा में रुचि न होने के कारण यह कड़ा निर्णय लिया गया.

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत आरक्षक दिनेश प्रधान को आदेश प्राप्ति के दिनांक से अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement) दी गई है. साथ ही, उसकी 54 दिनों की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को ‘नो वर्क नो पे’ (NO WORK NO PAY) नियम के तहत निराकृत किया गया है. इस आदेश के खिलाफ अपील की अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है.

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