छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ बनेगी शहर और गांव की सरकार! वोटिंग से पहले जान लें ये जानकारी

CG Local Body Elections: छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं. यानी प्रदेश में एक साथ शहर और गांव की सरकार बनेगी.
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छत्तीसगढ़ चुनाव 2025

CG Local Body Elections: छत्तीसगढ़ में शहर और गांव की सरकार के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है. प्रदेश में पहली बार एक साथ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने दोनों चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. प्रदेश में एक चरण में नगरीय और तीन चरणों में पंचायत चुनाव होना है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकायों के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को वोटिंग होगी. निकाय चुनाव का रिजल्ट 15 फरवरी को आएगा. वहीं, पंचायत चुनाव के लिए 18, 21 और 24 फरवरी को टैब्यूलेशन होगा और 25 फरवरी तक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चुनाव के नतीजे आएंगे. चुनाव से पहले जानें कुछ जरूरी जानकारी

नगरीय निकाय चुनाव की जानकारी

  • नामांकन: 22-28 जनवरी
  • नामांकन वापसी: 31 जनवरी
  • वोटिंग: 11 फरवरी
  • रिजल्ट: 15 फरवरी
  • एक चरण में मतदान
  • ईवीएम के जरिए होगी मतदान
  • नगर पालिका में कुल पुरुष वोटर्स – 2200525
  • महिला वोटर्स की संख्या – 2273232
  • अन्य वोटर्स – 512
  • नगर पालिका में कुल मतदाता – 4474269
  • मतदान केंद्र – 5970, उप चुनाव के लिए 22
  • 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत

पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी

  • तीन चरण में होंगे पंचायत चुनाव
  • वोटिंग- 17, 20 और 23 फरवरी
  • मतगणना- 18, 21 और 24 फरवरी को टैब्यूलेशन
  • 25 फरवरी तक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चुनाव के नतीजे आएंगे
  • बैलेट पेपेर से चुनाव
  • जिला पंचायत सदस्य – 433
  • जनपद पंचायत सदस्य – 2973
  • सरपंच – 11672
  • पंच – 160180
  • कुल 1,75,258 पदों के लिए चुनाव
  • कुल 1 लाख 75 हजार 258 पदों के लिए चुनाव
  • पुरुष वोटर्स – 78,20,202
  • महिला वोटर्स – 79,92,184
  • कुल वोटर्स- 1,58,12,580
  • कुल मतदान केंद्र- 31041
  • संवेदनशील मतदान केंद्र- 7128
  • अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र – 2161

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खर्च के लिए सीमा तय

  • 5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए महापौर अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं.
  • 3 से 5 लाख आबादी वाले नगर निगम के लिए 20 लाख रुपए
  • इससे कम आबादी वाले नगर निगम में 15 लाख की खर्च सीमा तय की गई है.

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