Chhattisgarh: जिला न्यायालय ने राजनांदगांव कलेक्टर की गाड़ियां कुर्क करने का सुनाया फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला…

Chhattisgarh News: मामले को लेकर अधिवक्ता वैष्णव ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर राजनांदगांव से लेकर एडीएम और नजूल अधिकारी की गाड़ियों का नंबर दिया गया था, जिस पर अपर जिला न्यायालय ने फैसला सुनते हुए कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश दिया है.
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कलेक्टर कार्यालय राजनांदगांव

Chhattisgarh News: राजनांदगांव में जिला न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) ने कलेक्टर की गाड़ियां कुर्क करने का फैसला सुना दिया है. पहली बार ऐसा होगा जब किसी कलेक्टर की गाड़ियों को कुर्क किया जाएगा.

मुआवजा राशि नहीं देने पर सुनाया गया फैसला

दरअसल शहर के चिखली निवासी वैदेही देवी का मकान तोड़ने के एवज में मुआवजा न देने पर अपर जिला न्यायाधीश (स्पेशल कोर्ट) थामस एक्का ने यह फैसला सुनाया है. वैदेही देवी ने 27 लाख 16 हजार के मुआवजे की मांग की थी. समय पर मुआवजा न देने पर स्पेशल कोर्ट में कलेक्टर की गाड़ियां कुर्क करने का आदेश दिया है. आवेदक को न्यायालय के निर्णय के बाद भी मुआवजा राशि नहीं दी जा रही थी.

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क्या है पूरा मामला

मामले को लेकर अधिवक्ता अर्जुनदास वैष्णव ने बताया कि 26 फरवरी 2012 में चिखली में सड़क निर्माण के दौरान वैदेही देवी के निजी आवास के चार कमरे चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ दिए गए थे.  2012 में मकान तोड़ने के बाद भी तीन साल तक मुआवजे का इंतजार किया जाता रहा लेकिन जब किसी प्रकार का मुआवजा प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया, तब उन्होंने 2015 में न्यायालय में मुआवजा का प्रकरण लगाया और 27 लाख 16 हजार रूपये मुआवजा राशि की मांग की गई. प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पूरे रिकार्ड में वैदेही देवी का नाम होने के बाद भी मकान तोड़ा गया. न्यायालय ने 22 जून 2023 को मुआवजा देने का निर्णय किया. इसके बाद भी मुआवजे कि राशि अदा नहीं की गई.

अधिवक्ता वैष्णव ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर राजनांदगांव से लेकर एडीएम और नजूल अधिकारी की गाड़ियों का नंबर दिया गया था, जिस पर अपर जिला न्यायालय ने फैसला सुनते हुए कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश दिया है.

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