Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक समेत 10 के खिलाफ FIR दर्ज, ईसाई कब्रिस्तान की जमीन की खरीद-बिक्री का मामला
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईसाई कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज जमीन की राजस्व रिकार्ड में हेराफेर और षडयंत्र कर खरीद-बिक्री मामेल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे सहित 10 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. सिविल लाइन पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की है.
दरअसल, 2018 में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मोहित राम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी. सरकार ने उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया था.
पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एफआईर के मुताबकि, पूर्व विधायक पर आरोप है कि मोहितराम केरकेट्टा ने अपने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर के कुदुदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन की खरीदी अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम पर की थी.
99 लाख में खरीदी 5 करोड़ की जमीन
संस्था के कथित पदाधिकारियों ने तत्कालीन विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन को 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में बेच दी. इसमें गवाह संस्था का वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया है. बेची गई जमीन संस्था के रिकार्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है.