Chhattisgarh: शाह बानो से लेकर भरण-पोषण तक, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मुस्लिम महिलाओं को कैसे किया सशक्त

Chhattisgarh News: एक विशेष अनुमति याचिका (फौजदारी) (Crl) 1614/2024 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम राज्य तेलंगाना मामले में, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि भरण-पोषण के लिए कानून सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए वैध होगा, न कि केवल विवाहित महिलाओं के लिए.
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अंजिनेश अंजय शुक्ला (उच्च न्यायालय अधिवक्ता

Chhattisgarh News: एक विशेष अनुमति याचिका (फौजदारी) (Crl) 1614/2024 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम राज्य तेलंगाना मामले में, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि भरण-पोषण के लिए कानून सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए वैध होगा, न कि केवल विवाहित महिलाओं के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1986 का मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, जो राजीव गांधी सरकार द्वारा शाह बानो के 1985 के फैसले के जवाब में पारित किया गया था, धर्मनिरपेक्ष कानून पर प्रबल नहीं होगा.अब, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐतिहासिक निर्णयों की श्रृंखला.

पहला: गूलबाई बनाम नासरोसजी, 1963

यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रारंभिक मामलों में से एक था, जहां अदालत ने मुस्लिम कानून के तहत विवाह की वैधता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिसमें वैध निकाह समझौते के आवश्यक घटकों पर जोर दिया गया था ताकि मुस्लिम महिलाओं को अवैध या जबरन विवाह से पहले ही बचाया जा सके।

दूसरा: शाह बानो केस और 1986 का राजीव गांधी सरकार द्वारा कानून

शाह बानो, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला, ने अपने पति मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ भरण-पोषण के लिए मुकदमा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का अधिकार दिया। इस फैसले से व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ, कुछ मुस्लिम निकायों और मौलवियों का तर्क था कि यह इस्लामी कानून के खिलाफ है. इसके जवाब में, राजीव गांधी सरकार ने 1986 का मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया. इस अधिनियम ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को तलाक के 90 दिनों के बाद, जिसे इद्दत अवधि कहा जाता है, से भरण-पोषण के अधिकार को सीमित कर दिया.

यह अधिनियम भेदभावपूर्ण माना गया क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत उपलब्ध बुनियादी भरण-पोषण के अधिकार से वंचित करता था। 1985 में तय शाह बानो मामला, भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था. इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई,

दानियल लतीफी बनाम भारत संघ, 1986

दानियल लतीफी वह वकील थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शाह बानो का प्रतिनिधित्व किया था। इस मामले में, अदालत ने अधिनियम की व्याख्या इस प्रकार की कि उसने शाह बानो के फैसले को बरकरार रखा, जिससे राजीव गांधी द्वारा लाए गए 1986 के अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी रूप से समाप्त हो गए। इस फैसले ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को ‘इद्दत’ अवधि से परे बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया. इस मामले ने सुनिश्चित किया कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उचित और न्यायसंगत सहायता प्राप्त हो.

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फिर, नूर सबा खातून मामला, 1997

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिला 1937 के मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरियत) आवेदन अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। इस निर्णय ने मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मान्यता दी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया।

इसके बाद, मौलाना अब्दुल कादिर मदनी मामला, 2009

सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में पुष्टि की कि धर्म का पालन करने का अधिकार दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार शामिल नहीं है, विशेष रूप से लैंगिक समानता के संदर्भ में। इस निर्णय ने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, जिससे मुस्लिम महिलाओं को भेदभावपूर्ण प्रथाओं से बचाकर उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए सशक्त बनाया गया. 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

शमीम बानो बनाम अशरफ खान, 2014

उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से भरण-पोषण की हकदार है और मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन दायर कर सकती है. इस फैसले में जोर दिया गया कि एक मुस्लिम पति तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें ‘इद्दत’ अवधि के बाद भी उसका भरण-पोषण शामिल है.

शायरा बानो मामला, 2017

इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक (तत्काल तलाक) की प्रथा को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया. अदालत ने फैसला सुनाया कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उन्हें मनमाने तलाक से सुरक्षा प्रदान करता है और कानूनी सहायता के साथ उन्हें सशक्त बनाता है.

इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सामूहिक प्रभाव वर्षों से भारत में मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना रहा है, उनके भरण-पोषण के अधिकारों को मान्यता देकर और उन पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देकर जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उनके अधिकारों और विकास को प्रतिबंधित किया है.

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