Chhattisgarh: हाई कोर्ट ने सुपरवाइजर भर्ती में मॉडल आंसर विवाद मामले पर नई विशेषज्ञ कमेटी गठित कर पुनः परीक्षण कराने का दिया निर्देश

Chhattisgarh News: महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में सेट बी के प्रश्न क्रमांक 85 के मॉडल आंसर को लेकर विवाद उतपन्न हो गया है. इस मामले को लेकर पेश याचिका में बहस के उपरांत सीजे की डीबी ने शासन को नई विशेषज्ञ की कमेटी गठित कर विवाद प्रश्न के मॉडल आंसर का फिर से परीक्षण कराने का निर्देश दिया है.
Chhattisgarh News

बिलासपुर हाई कोर्ट

Chhattisgarh News: महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में सेट बी के प्रश्न क्रमांक 85 के मॉडल आंसर को लेकर विवाद उतपन्न हो गया है. इस मामले को लेकर पेश याचिका में बहस के उपरांत सीजे की डीबी ने शासन को नई विशेषज्ञ की कमेटी गठित कर विवाद प्रश्न के मॉडल आंसर का फिर से परीक्षण कराने का निर्देश दिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 5 जुलाई 2023 को सुपरवाइजर के रिक्त 440 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया. इसमें 220 पद सीधी भर्ती हेतु रखा गया. इसमें 92 पद अनारक्षित वर्ग, 71 एसटी, 26 एससी एवं 31 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया गया. 27 अगस्त 2023 को व्यापम ने परीक्षा आयोजित किया व 12 सितंबर 2023 को मॉडल आंसर जारी कर ऑनलाइन आपत्ति मांगा गया. 20 सितंबर 2023 को परिणाम घोषत किया गया. चकरभाठा निवासी सृष्टि शर्मा ने बी सेट के प्रश्न क्रमांक 85 के मॉडल आंसर पर आपत्ति की थी. इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि उसने प्रश्न क्रमांक 85 का सही आंसर दिया है किंतु विशेषज्ञों ने सही उत्तर को गलत बताया व माईनस मार्किंग दिया गया. इसके कारण अंक कम हो गया. इस प्रश्न पर नंबर दिए जाने पर उनका अंक 75.258 होगा व उसका अनारक्षित वर्ग में चयन हो जाएगा. याचिका में फिर से जांच कर नए मैरिट सूची जारी करने की मांग की गई.

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रभारी सचिव नियुक्त, योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे मॉनिटरिंग

हाई कोर्ट ने की सुनवाई

हाई कोर्ट की एकलपीठ से याचिका खारिज होने पर उन्होंने डीबी में अपील की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई उपरांत शासन को विवादित प्रश्न की जांच हेतु विशेषज्ञों की नई कमेटी गठित का फिर से परीक्षण कराने का आदेश दिया है.

ज़रूर पढ़ें