Chhattisgarh: किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिला तो अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई, सरगुजा कलेक्टर ने दिए निर्देश
Chhattisgarh News: सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने अफसरों की बैठक ली और जिले में खाद बीज की उपलब्धता, और वितरण की जानकारी लेते हुए कृषि, सहकारिता, मार्कफेड और बैंक के अधिकारियों फील्ड विजिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, इसमें कोताही न बरतें. कलेक्टर ने बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत संचालित आवास निर्माण, पहुंच मार्ग, आधार, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना से जोड़ने, सहित विभिन्न कार्यों में प्रगति की समीक्षा की.
सरगुजा कलेक्टर अधिकारियों को दिए निर्देश
कलेक्टर भोसकर ने आदिवासी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के तहत आने वाले प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर निराकृत किए जाने हर गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे तक स्पेशल कोर्ट की पहल की है. कलेक्टर स्वयं इस अवधि में कलेक्टर कोर्ट में आवेदन लेंगे. इसमें एसडीएम भी मौजूद रहेंगे. कोई भी आदिवासी व्यक्ति धारा 170 ख से संबंधित आवेदन कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. भू राजस्व संहिता की धारा 170ख अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को अंतरण या कब्जे में होने से जुड़े प्रकरणों से संबंधित है. इन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच एवं सुनवाई की जाती है. प्रकरण की जानकारी में पारदर्शिता बरतते हुए कलेक्टर भोसकर ने प्रकरण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड भी लगाने के निर्देश दिए. इसी तरह अब से कलेक्टर द्वारा जारी सभी आदेश जिले की वेबसाइट surguja.nic.in पर उपलब्ध होंगे. कलेक्टर ने डीआईओ एवं ईडीएम को इसके संबंध में निर्देश दिए हैं.
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बैठक में अन्य कई विषयों पर हुई चर्चा
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा कार्यालयीन अवधि में सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहें. इसमें लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. बैठक के बाद कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया गया जिसमें 98 आवेदन मिले. इसमें उदयपुर के साल्ही गांव से आए ग्रामीण किसानों ने नवीन सहकारी समिति खोले जाने के संबंध में आवेदन दिया. कलेक्टर ने इसमें नियमानुसार कार्यवाही की बात कही. इसी तरह सीमांकन के पुनर्निरीक्षण, नवीन सीमांकन, मुआवजा भुगतान संबंधी आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. जनदर्शन में आए एक वृद्ध आवेदक द्वारा भूमि विक्रय किए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया. जिसमें कलेक्टर ने बुजुर्ग आवेदक की मदद के लिए एसडीएम अंबिकापुर को निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए.