Chhattisgarh: प्रदेश में वार्डों के परिसीमन के लिए आदेश जारी, कलेक्टर्स को दिए गए निर्देश

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है.  इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को नगरीय निकाय क्षेत्रों में परिसीमन का आदेश जारी किया है. बाद अब कयास लगाए जा रहें है कई नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है.
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महानदी भवन मंत्रालय

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है.  इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को नगरीय निकाय क्षेत्रों में परिसीमन का आदेश जारी किया है. बाद अब कयास लगाए जा रहें है कई नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है. इसकी क्या कहानी है चलिए आपको आसान भाषा में समझाते है.

निकाय क्षेत्र में होगा नया परिसीमन

दरअसल 11 जून को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किया है. अब नगरीय निकाय चुनाव घोषणा से पहले सभी निकाय क्षेत्र में नया परिसीमन किया जाएगा. इससे उन इलाकों में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है. जहां नगर निगम में वार्डों की संख्या 70 से कम है. क्योंकि किसी भी नगर निगम में अधिकतम 70 वार्ड हो सकते है.

परिसीमन के लिए आदेश जारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को वार्डों के परिसीमन करने का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में वार्डों के परिसीमन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि प्रदेश के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय है. जिसमे 14 नगरपालिक निगम एवं 48 नगरपालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है. रायपुर नगर निगम में जनसंख्या के आधार पर यहां कुल वार्डों की संख्या 70 है.

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जारी आदेश

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रायपुर नगर निगम के सीनियर अधिकारी ने दी जानकारी

रायपुर नगर निगम के सीनियर अधिकारी पुलक भट्टाचार्य ने विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है. खासकर आरक्षित क्षेत्र यानी एससी एसटी वाले वार्डो की संख्या बढ़ने का अनुमान है. यानी मान लीजिए अगर किसी नगर निगम में 70 वार्ड है और इसमें से 7 वार्ड एससी के लिए आरक्षित है.लेकिन कुछ वर्षों में एससी वर्ग की जनसंख्या बढ़ गई है तो अब परिसीमन के बाद जिन वार्डों में एससी वर्ग के लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी उसे भी एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा. इसके साथ एसटी वर्ग के लिए भी इसी फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा. वहीं अगर किसी जिले में नए नगरीय निकाय क्षेत्र का निर्माण हुआ है तो उन इलाकों में जनसंख्या के आधार पर नए वार्डों का निर्माण किया जाएगा.

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