Chhattisgarh: बलौदा बाजार में हुई हिंसा पर सालसा ने लिया संज्ञान, जज गौतम भादुड़ी बने कार्यपालक अध्यक्ष
Chhattisgarh News: बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में सालसा में संज्ञान लिया है. इस मामले में जज गौतम भादुड़ी को कार्यपालक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने तमाम अखबारों और न्यूज़ मीडिया में चली खबर को आधार बनाकर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने और मामले में गंभीरता बरतने की बात कही है.
10 जून को बलौदा बाजार में हुई थी हिंसा
10 जून को सतनामी समाज के जैत खाम को खंडित करने के मामले में यहां उग्र आंदोलन किया गया था. इस दौरान आंदोलित व आक्रोशित भीड़ ने एसपी व कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दिया और लोगों के साथ मारपीट कर तोड़ फोड़ की घटना की. जिससे कि अनेकों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गांड़ियां जलकर राख हो गए. शासकीय कार्यालयों में रखे जनसाधारण से संबंधित दस्तावेज भी जलकर राख हो गये. उक्त घटना के संबंध में इलेक्ट्रानिक एव प्रिंट मीडिया के समाचार के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान किये जाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालौदाबाजार को निर्देश जारी किए हैं.
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दिए गए कई निर्देश
उक्त भीड़ जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोट आई है, उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाये और उक्त आगजनी में जो कीमती दस्तावेज नष्ट हो गये हैं. उसे पुनः निर्मित किये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक संचालित किया जाये, आगजनी की घटना में जो सैकड़ों वाहन जल कर खाक हो गये हैं, उन वाहन मालिकों/पीड़ितों के दावों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रतिशीघ्र उनके दावों का भुगतान सुनिश्चित करें और समुचित मामलों में बीमा लोकपाल की भी सहायता लें, साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि इस हिंसा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे व अवसाद के शिकार व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाये और यह भी निर्देश दिया गया है, कि उक्त घटना में जो व्यक्ति घायल हुए हैं.
उनका निःशुल्क ईलाज किया जाना सुनिश्चित किया जाये या उनके इलाज में जो वास्तविक व्यय हुआ है. उसका भुगतान विधि अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये व यह भी निर्देश दिया गया है, कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार सभी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.