CG Cabinet Decision: किसानों के हित में बड़ा फैसला, प्रति एकड़ 19 हजार रुपए अतिरिक्त देगी सरकार, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले

CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'कृषक उन्नति योजना' को लागू कर दिया है. 
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सीएम विष्णुदेव साय

CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव में किए वादे को पूरा करने के लिए आज हुई कैबिनेट बैठक में ‘कृषक उन्नति योजना’ को लागू कर दिया है.  इस योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए दिए जाएंगे. किसानों को धान बेचने की कीमत प्रति एकड़ के हिसाब से 19 हजार 257 रुपए होगी. जो धान के समर्थन मूल्य के बाद वादे के मुताबिक मिलने वाली अतिरिक्त राशि है.

किसानों को प्रति एकड़ 19 हजार

दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई है. इस बैठक में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए है. इसमें राज्य के किसानों को फसल की लागत से राहत देने के लिए योजना लागू की गई है. खरीफ साल 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19 हजार 257 रूपए आदान सहायता राशि दिया जाएगा. बता दें कि बीजेपी सरकार ने बैठक के पहले ही आदान राशि देने के लिए 12 मार्च की तारिख तय कर लिया है.

कैबिनेट के बड़े फैसले क्या है?

छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में जल्दी और प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) के गठन का निर्णय लिया गया. यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी. इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है.

सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन

बैठक में सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में राज्य सरकार की नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग के लिए और जनसमस्याओं के जल्दी समाधान के लिए अलग से विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा.

मीसाबंदियों को फिर से पेंशन

लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया. प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को सालाना करीब 9 करोड़ दी जाएगी.

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राजीव नगर आवास योजना का नाम बदला

राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्ताें को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम ‘अटल विहार योजना’ करने का निर्णय लिया गया. गौरतलब है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. भवनों के लिए अनुदान और शासकीय भूमि आबंटन के लिए योजना का नामकरण अटल विहार योजना किया गया था. जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था. मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण फिर ‘अटल विहार योजना’ करने का निर्णय लिया गया.

शक्कर कारखानों को मिली सौगात

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर खरीदने का निर्णय लिया गया. शक्कर का क्रय मूल्य 35 हजार रूपए प्रति टन (एक्स फैक्टरी और जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है.

कर्मचारी महासंघ की मांग पर संशोधन

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 (1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी.

अनुकम्पा नियुक्तियों पर भी फैसला

अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के के लिए निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए खाली पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी. जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के खाली पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में भेजा जाएगा. संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद खाली होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा.

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगी लागू

छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ को लागू करने का निर्णय लिया गया. ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से छात्रों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी. वहीं केन्द्र सरकार की केन्द्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है. इसी तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था योजना पर बड़ा फैसला

कैबिनेट में छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नालाॅजी के साथ हुए अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया.

संविदा सेवा में वृद्धि/नवीनीकरण

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि/नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया. सन्निर्माण उपस्कर यान (कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट व्हीकल) जीवन काल का उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा बैटरी चलित यान से अलग- अलग वाहन पर नए पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण और प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

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