Chhattisgarh news:अंग्रेज़ों के बनाए कानून को अब बदलने का समय- CM विष्णु देव साय

chhattisgarh news : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी आज हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का ही पालन कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि कानूनों में बदलाव किया जाए.
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सीएम विष्णु देव साय

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक के दौरान पुलिस वेलफेयर से जुड़े कई निर्णय लिए गए. बैठक में DGP अशोक जुनेजा ने नए कानूनों के प्रावधानों का प्रजेंटेशन दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आजादी के इतने साल  बाद भी आज हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का ही पालन कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि कानूनों में बदलाव किया जाए. समीक्षा बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे.

क्या छत्तीसगढ़ पुलिस होगी सशक्त ?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोदी सरकार द्वारा लाए तीन नए कानूनों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हम परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं. समय के साथ परिवर्तन जरूरी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पुलिस के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी. प्राथमिकता देकर हम छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे.

नए कानूनों की बनी कार्ययोजना

गृह विभाग की बैठक संपन्न होने के बाद उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 150 साल से पुराने कानून जो ब्रिटिश संसद में बनाए गए थे, उसी से देश में कानून व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें IPC, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट शामिल थे. अब इन तीनों पुराने कानूनों के समांतर केंद्र सरकार ने तीन नए कानून बनाए हैं. ये क़ानून भारतीय आत्मा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इन सभी कानूनों की कार्ययोजना बनाकर आज पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने विभाग को आश्वस्त किया है कि पूरी ताकत के साथ विभाग नए कानूनों के कार्ययोजना पर काम करेगा.

ये हैं तीन नए क़ानून

बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तीन नए क़ानून बनाए हैं. इन्हीं तीनों कानूनों के प्रावधानों के बारें में आज छत्तीसगढ़ के पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में DGP अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया. इन कानून के लागू होने के बाद FIR से लेकर कोर्ट के फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा.

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