Mahadev Betting App: महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह और अमित अग्रवाल को कोर्ट में पेशी, 23 मई तक बढ़ी रिमांड

Mahadev Betting App: EOW ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव और अमित अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया. आज दोनों की 5 दिन की पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हुई. वहीं कोर्ट ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव की दोबारा 23 मई तक पुलिस रिमांड बढ़ाते हुए EOW को रिमांड सौंप दी है.
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बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह

Mahadev Betting App: बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में EOW ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव और अमित अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया. आज दोनों की 5 दिन की पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हुई. वहीं कोर्ट ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव की दोबारा 5 दिन यानी बाद 23 मई तक पुलिस रिमांड बढ़ाते हुए EOW को रिमांड सौंप दी है.

इसी मामले में अन्य 7 आरोपियों की बढ़ी रिमांड

इसी मामले में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, सुनील दम्मानी, भीम सिंह यादव, राहुल वकटे और रितेश यादव समेत अमित अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश किया गया. इनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अवधि आज खत्म हुई. वहीं कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों की 15 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाते हुए जेल भेज दिया है. 

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इस मामले में अब तक ED आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खंगाल रही है. जिसमें लैपटॉप, मोबाइल, फोन, पेन ड्राइव इत्यादि शामिल है. इन सभी के माध्यम से अहम जानकारी निकालने की कोशिश ED कर रही है. आरोपियों के द्वारा लिए जा रहे और नामों के अलग-अलग ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है.

महादेव मामले में इन पर दर्ज हुई थी FIR

इस मामले में ईडी के प्रतिवेदन में दर्ज नामों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें ऐप के प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी समेत कई कारोबारियों और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी. ED ने अपने शिकायती प्रतिवेदन में भी किसी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम नहीं दिए थे. सिर्फ कारोबारियों समेत कई सट्टेबाजों के नाम के साथ दिए थे. कोल, डीएमएफ, कस्टम मिलिंग,आबकारी गड़बड़ियों की एफआईआर के बाद अब छठवीं एफआईआर दर्ज हुई थी.

इससे जुड़े लोगों के बयान में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम जरूर सामने आए थे. इसलिए एसीबी-ईओडब्ल्यू ने किसी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम अपनी एफआईआर में दर्ज नहीं किया था.

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