Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से लागू होगी महतारी वंदन योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया है. राज्य में 1 मार्च से महतारी वंदन योजना लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने पात्रता और अपात्रता की पूरी जानकारी भी जारी कर दिया है. आपको कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा ? पैसे के लिए के लिए आपको क्या-क्या करना होगा ?
इस योजना के लिए पात्र महिलाएं
दरअसल राज्य की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने का वादा किया था. इससे महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपए दिया जाएगा. अब यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी. योजना का क्रियान्वयन पूरे छत्तीसगढ़ में होगा. योजना की पात्रता केवल विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो. आवेदन के कैलेंडर वर्ष यानी जिस साल आवेदन किया जा रहा है, उस साल की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो. इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी.
इस योजना के लिए अपात्र महिलाएं
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो वे योजना का लाभ नहीं ले सकते, इसी तरह जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी/ अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद / विधायक हो. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
कैसे और कितना मिलेगा महिलाओं को पैसा
पात्र महिला को 1 हजार रुपए हर महीने डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम / विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1 हजार रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा.
कैसे करें आवेदन
इसके अलावा आवेदन करने करने के लिए योजना के ऑनलाईन पोर्टल (https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) और मोबाईल एप आवेदन किया जा सकता है. आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से,ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से, बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से,आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में और जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे, प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र /परियोजना कार्यालय में और जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी. प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी, यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी.
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
खुद से सत्यापित और खुद की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़,निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र, पति और का स्वयं आधार कार्ड और पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, इसके अलावा विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक, पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की छायाप्रति, स्व-घोषणा पत्र / शपथ-पत्र की जरूरत होगी.
तय तारीख के बाद आवेदन करें तो क्या करना होगा
अगर तय तारीख के बाद आवेदन करते हैं तो अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना, आपत्तियों को प्राप्त किया जाना,आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार/ नायब तहसीलदार और परियोजना अधिकारी की समिति होगी, नगरीय क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, सीएमओ और परियोजना अधिकारी की समिति होगी, नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम, या उनके प्रतिनिधि/परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण और जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी.
कैसे नाम होंगे विलोपित
आपको ये भी बता दें कि आवेदन के बाद आपत्तियों का निराकरण कर अधिकारी अंतिम सूची जारी करेंगे.अपात्र हितग्राहियों की सूची अलग से पोर्टल जारी किया जाएगा. पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा, यह सूची पोर्टल पर भी जारी होगी. नियमित परीक्षण और सत्यापन, आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना, जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्यवाही किया जाना, भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही किया जाना. मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर, सत्यापन बाद अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा.इस मामले में नाम विलोपन की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा किया जा सकेगा.
निगरानी की जिम्मेदारी इन समितियों के मिली
राज्य स्तर पर समीक्षा और निगरानी के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी और क्रियान्वयन प्रकोष्ठ (SPMU) स्थापित किया जाएगा. जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग या उनके प्रतिनिधि और जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन के लिए समीक्षा करेगी.
ये होंगे नोडल अधिकारी
नोडल विभाग में राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा. जिलों में जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी होंगे. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय, सहायक नोडल अधिकारी होंगे. योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जायेगा.