Chhattisgarh में अब दिन-रात कभी भी करो जमकर शॉपिंग! 24*7 खुली रहेंगी दुकानें, जानें नया नियम

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अभी दिन-रात यानी 24 घंटे दुकान खुली रहेंगी. प्रदेश में दुकान एवं स्थापना के लिए नया कानून लागू कर दिया गया है. जानें क्या है नया नियम-
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प्रतीकात्मक तस्वीर

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश में अब आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. जब भी आपको शॉपिंग करने का मन करे दिन हो या रात आप जमकर शॉपिंग कर सकेंगे. प्रदेश की साय सरकार ने राज्य में दुकान एवं स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू कर दिया है. नए नियम के तहत 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली दुकान अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी.

छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है.

क्या होंगे नए नियम?

नए नियम के तहत अब प्रदेश में दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं. ये नियम उन दुकानों पर लागू होगा, जहां 10 या 10 ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. वहीं, दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना अनिवार्य रहेगा. अब तक प्रदेश में पुरानी व्यवस्था के तहत दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था. इसके अलावा सभी नियोजकों को कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रानिक रूप से मेंटेन करने होंगे. हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान और स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

क्या महिलाएं भी रात में कर सकेंगी काम?

नए नियमों के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा.

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बढ़ाई गई जुर्माने की राशि

पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था. इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी. पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं. इसक अलावा नए अधिनियम में जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है. मगर, अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा. निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे.

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पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था. अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा.

‘मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप

प्रदेश में लागू हुए नए नियम को लेकर वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुलने से प्रदेश के रहवासियों को एक बड़ा फायदा होगा. खासकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को इससे एक बड़ा फायदा होगा. पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें खुली रहेंगी. इससे रोजगार भी बढ़ेगा. छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहे हैं. विकास की गति को और तेजी मिलेगी. व्यापारियों में खुशी की लहर है. छोटे व्यापारी-कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय पहल है.

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