मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, जाने क्या-क्या फैसले लिए गए…
रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन को कार्योत्तर मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को भी स्वीकृति दी गई. (Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions 2026)
अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव
कैबिनेट ने प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया. संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है. (CG Guest Lecturer Policy 2026 amendment)
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में भी बदलाव किया गया है. अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को पांच अंक अनुभव के लिए दिए जाएंगे. इससे राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अनुभव का लाभ मिलेगा. (CM Vishnu Deo Sai cabinet meeting Raipur)
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस के आधार पर मानदेय देने की व्यवस्था लागू की जाएगी. अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं.
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन
मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया. इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए दर्शकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क पर देय राज्य माल एवं सेवा कर के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी.
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम मंजूर
राज्य में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है. इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. (Chhattisgarh Agniveer Recruitment Rules 2026)
इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाए गए हैं. कैबिनेट ने इन नियमों को मंजूरी दे दी. नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है.
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