रायपुर: कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 व्यापारियों पर FIR, जांच में मिली बड़ी गड़बड़ी
कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई
रायपुर जिले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. खरीफ सीजन में कृषि सामग्री की जांच के दौरान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. इतना ही नहीं 9 व्यापारियों पर कृषि सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 3 गोदाम सील किए गए हैं. विभाग द्वारा एक व्यापारी को स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया है. आइए जानते क्या है मामला.
जांच में मिली कई अनियमितताएं
दरअसल राज्य और जिला स्तर की संयुक्त टीम ने रायपुर में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया था. इस जांच की दौरान अधिकारियों बिना जरूरी अनुमति के उर्वरक, बीज और जैव उत्प्रेरक का व्यापार या भंडारण करने सहित अन्य गड़बड़ियां पाई. बिना अनुमति खाद-बीज और कीटनाशक बेचने की बात भी सामने आई है.
कई बिक्री केंद्र सील
विभाग की इस कार्रवाई के दौरान, मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर, हरियाणा और रविन्द्र कुमार मित्तल के खिलाफ बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक, बीज और उर्वरक का व्यापार करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. जांच के दौरान एक्सपायरी कीटनाशक और उसके भंडारण में गड़बड़ी पाई गई है. निरीक्षण में सहयोग नहीं करने पर भी कई बिक्री केंद्र सील कर दिए गए हैं.
व्यापारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण
उप संचालक कृषि ने बताया कि संबंधित व्यापारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. उनके जवाब के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उर्वरक से जुड़ी अनियमितता पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई होगी.
उन्होंने आगे बताया कि, कीटनाशक से जुड़े मामलों में कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी. कृषि विभाग के अनुसार कृषि आदानों की गुणवत्ता और बिक्री में नियमों के पालन को लेकर जांच आगे भी जारी रहेगी, ताकि किसानों को सही गुणवत्ता की सामग्री मिल सके.