Raipur News: नशे के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई, 5.72 लाख की नशीली गोलियां और लाखों का गांजा जब्त

Raipur News:  रायपुर. राजधानी में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ टिकरापारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक विधि से संघर्षरत बालक समेत तीन लोगों को पकड़ा है.
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Raipur News:  रायपुर. राजधानी में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ टिकरापारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक विधि से संघर्षरत बालक समेत तीन लोगों को पकड़ा है.

पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई में 130 नशीली गोलियां और दो आरोपियों के कब्जे से कुल 4.067 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जब्त नशीली गोलियों की कीमत 5 लाख 72 हजार रुपए बताई गई है, जबकि गांजे की कीमत करीब 2 लाख 3 हजार 350 रुपए आंकी गई है. तीनों मामलों में जब्त सामग्री और नकदी की कुल कीमत करीब 7 लाख 76 हजार 350 रुपए है.

 पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरजूबांधा तालाब के पास हसन कॉलोनी के पीछे एक नाबालिग नशीली गोलियां बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर नवीन दास मानिकपुरी उर्फ लड्डू (17 वर्ष 9 माह), निवासी सुदामा नगर को पकड़ा. तलाशी में उसके कब्जे से नाइट्राजेपम की नाइट्रोसन-10 नामक 13 स्ट्रिप बरामद हुईं. प्रत्येक स्ट्रिप में 10 गोलियां थीं. इस तरह कुल 130 गोलियां जब्त की गईं. पुलिस ने बिक्री की 500 रुपये की नकदी भी जब्त की है. मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(बी) के तहत कार्रवाई की गई है.

 इसी दिन भाठागांव बस स्टैंड के पास पानी टंकी के नजदीक पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए अकबर खान (24 वर्ष), निवासी बलौदाबाजार, वर्तमान पता संजयनगर, रायपुर को पकड़ा. पुलिस के मुताबिक, आरोपी काले और लाल रंग के पिट्ठू बैग में गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा था. तलाशी में बैग से गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन दो किलोग्राम और अनुमानित कीमत एक लाख रुपये बताई गई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

तीसरी कार्रवाई भाठागांव बस स्टैंड स्थित सुलभ के पास की गई. यहां पुलिस ने अरशद खान (25 वर्ष), निवासी चिश्तिया नगर, टिकरापारा को पकड़ा. पुलिस के अनुसार, आरोपी नीले रंग के पिट्ठू बैग में गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा था. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2.067 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब एक लाख 3 हजार 350 रुपए आंकी गई है. इस मामले में भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत कार्रवाई की गई है.

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