Railway New Rule: आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट लेने वालों के लिए रेलवे ने बदला नियम, अब उन्हें मिलेगा ये फादया…
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Railway New Rule: रायपुर. यात्रियों की सुविधा एवं यात्रा के दौरान वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण काउंटरों (पीआरएस) से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की गई है. यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी. (Indian Railways PRS Counter Ticket Insurance)
इस सुविधा के अंतर्गत आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्री निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे. इसके लिए टिकट बुकिंग के समय डिजिटल माध्यम से भुगतान तथा वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
यात्रा बीमा के अंतर्गत रेल दुर्घटना अथवा पॉलिसी में निर्धारित आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में मृत्यु, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता, स्थायी आंशिक दिव्यांगता, दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा व्यय तथा पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए बीमा सुरक्षा का प्रावधान है. बीमा लाभ, बीमा राशि एवं दावों का निपटान संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा. (Indian Railways PRS Counter Ticket Insurance)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मंडलों के आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्री इस सुविधा का लाभ निर्धारित नियमों एवं शर्तों के तहत उठा सकेंगे.
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