तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम को लगा एक और झटका, इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से SC ने किया इनकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका एचसी से खारिज होने के बाद  सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल

Delhi Liquor Case:  तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका लगा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं होगी. केजरीवाल को अगले हफ्ते तक सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका एचसी से खारिज होने के बाद  सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष लाया गया.

सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “यह दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में एक जरूरी उल्लेख है. गिरफ़्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित है और हमसे छुपाई गई है.” इसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने तत्काल आधार पर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और यह नहीं बताया कि मामले की सुनवाई आज होगी या नहीं. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, “कृपया एक ईमेल भेजें, हम इस पर गौर करेंगे.”

इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली एचसी पीठ ने मंगलवार को कहा कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उन्होंने रिश्वत एकत्र की. अदालत ने यह भी कहा कि ED एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में दूसरों के साथ साजिश रची थी. अदालत के आदेश में कहा गया, “ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ आप के संयोजक के रूप में भी शामिल थे.”

यह भी पढ़ें: दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती! सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को क्यों बार-बार मांगनी पड़ रही माफी? जानें क्या है पूरा मामला

सीएम केजरीवाल को सोमवार तक करना पड़ सकता है इंतजार

केजरीवाल की लीगल टीम ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल को अब सुनवाई के लिए सोमवार तक का इतंजार करना पड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर अर्जेंट सुनवाई नहीं होगी. बताया जा रहा है कि गुरुवार को ईद और शुक्रवार को छुट्टी और फिर शनिवार और रविवार की छुट्टियां हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल न कोई स्पेशल बेंच बनेगी और न सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाइश है.

ज़रूर पढ़ें