Delhi News: अगर कोई तोड़ रहा है ट्रैफिक नियम, तो पुलिस को करें शिकायत, मिलेंगे 50 हजार रुपये
Delhi News: जहां-तहां अवैध रूप से पार्क गाड़ियों पर अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, आप भी नजर रख सकते है. नजर रखने और शिकायत करने पर आपको इनाम भी मिलेगा. जी हां, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की शिकायत करने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इनाम के तौर 50,000 रुपये तक की धनराशि देने के प्रावधान किया है.
दरअसल दिल्ली पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक्शन प्लान भी बना लिया गया है. दिल्ली पुलिस के इस एक्शन प्लान में जनता भी भाग लेने वाली है. ट्रैफिक पुलिस को सही जानकारी देने पर लोग 50 हजार रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं.
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क्या है ट्रैफिक पुलिस का एक्शन प्लान
दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक प्रहरी एप को लॉन्च करने के निर्देश दिए हैं. यह ट्रैफिक सेंटिनल स्कीम (TSS) आम नागरिकों को ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की रिपोर्ट करके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए एक प्रहरी के तौर पर काम करने की सुविधा देता है. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक इस मोबाइल ऐप शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है. इस एप को दिल्लीवासियों के लिए 1 सितंबर से चालू किया जाएगा.
इस ऐप पर की गई रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक नहीं बल्कि मासिक पुरस्कार दिया जाएगा. यानी अब हर महीने टॉप 4 सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले रिपोर्टकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा. पहला इनाम 50,000, दूसरा 25,000, तीसरा 15,000 और चौथा 10,000 हर महीने वितरित किया जाएगा. सितंबर में ट्रैफिक प्रहरियों की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरुआती पुरस्कार दिए जाएंगे.
इन नियमों का उल्लंघन पर हो सकती रिपोर्ट
लोगों द्वारा किए गए इस रिपोर्ट को ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय द्वारा वेरिफाइ किया जाएगा. ये मोबाइल ऐप यूजर के खतरनाक ड्राइविंग, नंबर प्लेट, गलत साइड ड्राइविंग, गलत जगह पार्किंग, ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चालकों द्वारा दुर्व्यवहार, अधिक किराया लिए जाने, फुटपाथ पर पार्किंग, रेड लाइट का उल्लंघन, ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चालकों द्वारा यात्री के डेस्टीनेशन तक जाने से इनकार करना जैसे कई अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है.
ऐसे करें रजिस्टर
यह ऐप एक एडवांस ऐप है. इसे यूजर गूगल प्ले स्टोर और IOS ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूजर को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा. ऐप पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूजर दिनांक, समय, स्थान, पंजीकरण संख्या और उल्लंघन के प्रकार जैसे विवरणों के साथ फ़ोटो और वीडियो अपलोड करके उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं.