मद्रास हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे HC पहुंचे Comedian Kunal Kamra, FIR रद्द करने की लगाई गुहार

कुणाल कामरा
Comedian Kunal Kamra: विवादों से घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ बताने वाले टिप्पणी के खिलाफ मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा पर FIR दर्ज हुआ है. इसी एफआईआर को रद्द करने को लेकर कॉमेडियन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
उन्होंने HC से अनुरोध किया है कि इस FIR को रद्द कर दिया जाए. बता दें कि इससे पहले कुणाल कामरा को शनिवार को भी मुंबई की खार पुलिस के समक्ष पेश होना था. मगर वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए. पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह तीसरी बार है, जब कुणाल कामरा समन जारी किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं.
पुलिस के संपर्क में नहीं हैं कामरा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के खार थाने से दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं. कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था. जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी कर दिया था. जिसमें उन्हें 31 मार्च को खार पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था. खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है. अन्य लोगों अभी भी पूछताछ जारी है.
एक सप्ताह का समय मांगा था
एकनाथ शिंदे के ऊपर गाये अपने पैरॉडी सांग को लेकर विवादों में फसे कॉमेडियन कामरा ने पिछले दिनों फोन पर न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए बताया था कि वह अभी मुंबई से बाहर हैं. इस वजह से वह पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि मुंबई आकर पुलिस के सामने पेश होने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय चाहिए. कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर हैबिटेट क्लब में हुई तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे.
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अंतरिम अग्रिम जमानत पर कामरा
बॉम्बे हाई कोर्ट जाने से पहले कॉमेडियन ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कामरा ने मद्रास HC ने अंतरिम अग्रिम जमानत की अपील की थी. जिसके बाद उन्हें 1 अप्रैल को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी गई थी. अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है. कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतरराज्यीय जमानत मांगी थी.
कामरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वह फरवरी 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए. वह तमिलनाडु के निवासी हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं, और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.