संध्या थिएटर भगदड़ मामले में Allu Arjun को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

हैदराबाद पुलिस ने Pushpa 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में एक्टर को गिरफ्तार कर लिया था. इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी.
Allu Arjun

हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को किया गिरफ्तार

Allu Arjun: साउथ सुपर स्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी है. दरअसल, हैदराबाद पुलिस ने Pushpa 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में एक्टर को गिरफ्तार कर लिया था. इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी. वहीं गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने एक्टर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अल्लू अर्जुन हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. बता दें कि पुलिस ने Sandhya Theatre, Allu Arjun और उनकी सुरक्षा टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अधिकारियों का कहना था कि पुलिस को पहले से कोई सूचना नहीं थी कि फिल्म की टीम प्रीमियर के लिए आएगी.

इसके पहले, एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. अल्लू की यह गिरफ्तारी हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर अचानक पहुंच जाने से मची भगदड़ को लेकर हुई थी. 4 दिसंबर को ‘Pushpa 2: The Rule’ के स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर के बाहर काफी भीड़ थी, तभी एक्टर वहां पहुंच गए. जिसके बाद वहां अपने सुपर स्टार को देखने के लिए भीड़ उतावली हो गई.

भगदड़ में महिला की मौत

संध्या थिएटर के बाहर पुलिस की तैनाती तो की गई थी, लेकिन भीड़ को संभालने के लिए उतनी पुलिस फोर्स वहां मौजूद नहीं थी. जिस कारण थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई. भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया था. भीड़ कम होने के बाद सांस घुटने से बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी दौरान अस्पताल में डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया था.

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25 लाख रुपए देने का ऐलान

जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में Sandhya Theatre, Allu Arjun और उनकी Security Team के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस का मामला दर्ज किया था. इस FIR के दर्ज होने के बाद अल्लू अर्जुन ने मृत महिला के पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया था.

मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ चिक्काडपल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है.

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