‘फरार दोषियों को पनाह देना शत्रुपूर्ण कृत्य है’, बांग्लादेश ने मौत की सजा पाने वाली शेख हसीना को सौंपने की भारत से की मांग

Sheikh Hasina case update: बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि भारत बिना किसी विलंब के शेख हसीना को बांग्लादेश के अधिकारियों के हवाले करेगा. दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भारत इसके लिए बाध्य है.'
Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina (File Photo)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना(File Photo)

India Bangladesh relations: बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपने के लिए भारत से अनुरोध किया है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से भारत से मांग की है कि मौत की सजा पाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान को बांग्लादेश को सौंपे. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत ऐसा करने के लिए बाध्य है.

‘फरार दोषियों को पनाह देना शत्रुपूर्ण कृत्य है’

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के लिए अपने बयान में कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि भारत बिना किसी विलंब के शेख हसीना को बांग्लादेश के अधिकारियों के हवाले करेगा. दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भारत इसके लिए बाध्य है. फरार दोषियों को पनाह देना बिलकुल शत्रपूर्ण कृत्य है. यदि कोई देश उन्हें आश्रय देता है, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आचरण होगा और न्याय प्रक्रिया में बाधा मानी जाएगी.’

शेख हसीना को भारत ने दी प्रतिक्रिया

वहीं बांग्लादेश की अदालत के शेख हसीना को फांसी दिए जाने पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है. भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है. एक निकट पड़ोसी होने के नाते, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, जिसमें उनके देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है, के लिए प्रतिबद्ध है.  हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे.’

हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना को सौंपने की मांग को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई भी औपचारिक बयान नहीं जारी किया गया है.

बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

बांग्लादेश की अदालत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने  पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है.  हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए ये सजा सुनाई गई है. बांग्लादेश की अदालत ने हसीना को 5 मामलों में आरोपी बनाया था. हसीना के अलावा  ICT ने दूसरे आरोपी पूर्व गृहमंत्री सदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई है. 

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