Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, लागू होगा ये सख्त नियम

Delhi vehicle ban: परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि BS-4 कमर्शियल माल वाहनों को एक उपाय के रूप में बेहद सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
Delhi to Allow Only BS-6 Vehicles from November 1

दिल्ली में 1 नवंबर से नॉन बीएस-6 वाहनो पर प्रतिबंध

Delhi vehicle ban: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्‍ली-NCR में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है. CAQM ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. सार्वजनिक नोटिस के निर्देशों के मुताबिक, 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS-6 मानक सभी मालवाहक कमर्शियल वाहनों को राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी.

इन वाहनों को मिली छूट

परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि BS-4 कमर्शियल माल वाहनों को एक उपाय के रूप में बेहद सीमित अवधि के लिए 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में पंजीकृत कमर्शियल मालवाहक वाहन, BS-6 अनुरूप डीजल वाहन, CNG, LNG और EV वहनाें पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. वहीं 31 अक्टूबर, 2026 तक BS-4 अनुरूप डीजल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा. हालांकि, ये छूट केवल कमर्शियल वाहनों को दी गई है, BS-6 के नीचे वाले सभी प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

कब तक रहेगी वाहनों पर रोक?

CAQM नोटिस में कहा गया है कि कमर्शियल मालवाहक वाहनों पर क्रमिक प्रतिकिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस अवधि के दौरान लागू रहेंगे जब तक कि कोई विशेष चरण लागू रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़े स्तर के बीच 17 अक्टूबर को सीएक्यूएम की हुई बैठक में एक नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है.

क्‍यों लिया गया फैसला?

दिल्ली का AQI दिन पर दिन खराब श्रेणी में जाता जा रहा है. इसी को देखते हुए वाहनों से जुड़ा फैसला लिया गया है. 20-21 अक्टूबर की रात मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले डेटा ने एयर क्वालिटी की भयानक तस्वीर दिखाई. सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्टेशन पर 959, अशोक विहार में 892 और चांदनी चौक में 998.8 का खतरनाक लेवल हो गया.

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ‘समीर’ ऐप के अनुसार, दिल्ली के बवाना और आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 401 और 431 दर्ज किया गया है. शहर भर में 38 निगरानी स्टेशनों में से 23 ने पीएम2.5, 300 से अधिक होने की सूचना है, जो बहुत खराब वायु की श्रेणी में आता है. हालांकि, रविवार को शहर की एयर क्वालिटी में मामूली सुधार हुआ था और यह खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी. रविवार शाम को AQI 292 रहा जबकि सुबह यह 324 था.

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