बिना PUC के चला रहे हैं आप वाहन? हो जाइये सतर्क! अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, CNG भी बंद
अब बिना PUC के नहीं मिलेगा फ्यूल!
Delhi No PUC Rule: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लागू कर दिया है. अब जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ‘No PUC, No Fuel’ नियम को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए.
सरकार का कहना है कि राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चल रहे हैं जिनका PUC खत्म हो चुका है या बनवाया ही नहीं गया है. ऐसे वाहन हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं. इसी वजह से अब पेट्रोल पंपों और CNG स्टेशनों को साफ आदेश दिया गया है कि बिना वैध सर्टिफिकेट वाले वाहनों को फ्यूल न दिया जाए.
पेट्रोल पंप पर लगी लंबी-लंबी लाइनें
नए नियम का असर अब राजधानी दिल्ली में साफ तौर पर दिखने लगा है. दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं हैं, कई वाहन चालक PUC बनवाने के लिए भी दौड़ते नजर आए. प्रशासन ने फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी है ताकि नियम का पालन कराया जा सके.
सरकार की सख्त चेतावनी
सरकार ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि समय रहते अपना PUC अपडेट कराएं और स्वच्छ दिल्ली अभियान में सहयोग दें.
पहले भी हो चुके इस तरह के नियम लागू
दिल्ली में ऐसा पहली बार नहीं है, जब इस तरह के नियम लागू किए गए हों. पहले भी सरकार की तरफ से इस तरह के नियम लागू कराए जा चुके हैं. इसके बाद भी हवा में कोई सुधार नहीं हुआ है. ये नियम पिछले साल दिसंबर से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब भी कई गाड़ियां ऐसी हैं, बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है. ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके.
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