जबलपुर जिला कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को किया तलब, 12 नवंबर को होगी पेशी, जानें क्या है मामला
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती(File Photo)
Shankaracharya Avimukteshwarananda: जबलपुर जिला कोर्ट ने शंकरवाचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस देकर तलब किया है. जिला कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को 12 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य की लगाई गई परिवाद पर दिया है. आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी और रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
PM मोदी और रामभद्राचार्य पर की टिप्पणी
तुलसीपीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य रामप्रकाश अवस्थी ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ परिवाद दायर किया है. रामप्रकाश अवस्थी का आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी की है. इसके अलावा पीएम मोदी को गौ हत्यारा बताया था. आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सौहार्द बिगाड़ने वाला है. जिसके बाद जबलपुर जिला कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मानहानि मामले में तलब किया है.
28 अगस्त को दिया था विवादित इंटरव्यू
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 28 अगस्त 2025 को एक टीवी चैनल इंटव्यू दिया था. आरोप है कि शंकराचार्य ने इस इंटरव्यू में गतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. रामभद्राचार्य के शिष्य रामप्रकाश अवस्थी का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान शंकराचार्य का बयान भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.