UP News: यूपी के इस जिले में बिना लाइसेंस नहीं पाल सकते बिल्ली, अगर ऐसा किया तो मोटा जुर्माना!
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Lucknow Cat License Rule: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो लोग बिल्ली पालते हैं, अब वो सावधान हो जाएं. लखनऊ में बिल्ली पालना अब आसान नहीं रहा है. नगर निगम ने अब बिल्ली पालने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अपनी पालतू बिल्ली का पंजीकरण नहीं करवाया तो नगर निगम आपसे जुर्माना वसूलेगा. 27 सितंबर से ही रिजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
एक हजार रुपये वसूला जाएगा जुर्माना
लखनऊ में अगर आप बिल्ली पालते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये सालाना पड़ेगा. वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. लखनऊ नगर निगम ने बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पालतू जानवारों की सही देखरेख के लिए लिया गया फैसला
लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि पालतू जानवरों की सही देखरेख हो सके, इसलिए ये फैसला लिया गया है. इसके साथ ही बिल्ली मालिक जिम्मेदारी के साथ अपनी पेट को पालेंगे. लाइसेंस में बिल्ली के टीकाकरण और उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देना जरूरी होगा. अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि सभी पालतू जानवरों के बारे में जानकारी मिल सके और उनकी संख्या को बढ़ने से रोका जाए.
ब्रीडिंग सेंटर लाइसेंस 5 हजार निर्धारित किया गया
नगर निगम ने बताया कि पालतू कुत्तों की लाइसेंस प्रक्रिया की तर्ज पर ही बिल्लियों के लाइसेंस की प्रक्रिया की गई है. पालतू बिल्ली के मालिकों के साथ ही लखनऊ में ब्रीडिंग सेंटर्स के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है. ब्रीडिंग सेंटर का लाइसेंस शुल्क 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है.
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