राहुल गांधी पर लखनऊ कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Rahul Gandhi News: कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में पेश ना होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2025 को होगी
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राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

Rahul Gandhi News: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायालय में पेश ना होने पर ये जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में पेश ना होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2025 को होगी. ये पूरा मामला वीर सावरकर पर विवादित बयान को लेकर है. जिसकी सुनवाई बुधवार को होनी थी.

क्या बयान दिया था?

साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था. इस बयान के खिलाफ याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है.

क्यों पेश नहीं हो सके राहुल गांधी?

राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की. अग्रवाल ने न्यायालय में कहा कि इस समय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं. आज उनकी मुलाकात विदेश से आए डेलीगेट्स से होना था जो पहले से ही निर्धारित थी. इसके साथ ही उनके पास कई अधिकारिक कार्य थे. वकील ने आगे कहा कि वे कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं. उन्होंने जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं किया.

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याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने कहा कि राहुल गांधी का बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (A) और 505 के तहत दंडनीय अपराध है. उन्होंने आगे कहा कि अकोला में राहुल गांधी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पोस्टर भी पत्रकारों को बांटे गए.

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